आपके दादा-दादी या माता-पिता द्वारा रखे गए फिज़िकल फॉर्मेट में शेयर केवल तभी आपके पास आएंगे जब उन्हें डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में बदल दिया गया हो. अप्रैल 2019 में मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, शेयरों के ट्रांसफर का अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक कि वे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में न हों. इस अनुरोध के लिए केवल दो अपवाद हैं, अर्थात शेयरों का ट्रांसमिशन और सिक्योरिटीज़ का ट्रांसपोजिशन.