समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं और संस्थानों को सामान्य जनता द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से ईंधन दिया जाता है. इनकम टैक्स एक्ट (1961) सेक्शन 139(1) के तहत यह स्पष्ट करता है कि निर्धारित राशि से अधिक आय वाले व्यक्तियों को हर वर्ष इनकम टैक्स के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करना होगा. आपका इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, हालांकि इनकम टैक्स विभाग आवश्यक चरणों को पूरा करने के लिए 15 से 30 दिनों के बीच ग्रेस पीरियड की अनुमति दे सकता है. आइए अब अपने इनकम टैक्स को खुद भरने के लिए आपको किन चरणों का पालन करना होगा.