भारत सरकार कई सरकारी बचत योजनाएं प्रदान करती है जो निवेशकों को समय के साथ बचत करने और ब्याज भुगतान के माध्यम से अच्छा रिटर्न अर्जित करने की अनुमति देती है. ऐसी ही एक व्यापक इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जो नौकरी पेशा कर्मचारियों को अपने PF अकाउंट में नियमित रूप से योगदान देने और रिटायरमेंट और फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए बचत करने की अनुमति देती है. प्रोविडेंट फंड (PF), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) द्वारा नियंत्रित है, भारत में कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा संचालित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. लेकिन, भारत सरकार ने विकलांगता या मृत्यु के मामले में PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है; नॉमिनी आसानी से PF अकाउंट बैलेंस प्राप्त कर सकता है.
यह ब्लॉग आपको यह समझने में मदद करेगा कि PF अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें, ताकि आप अपने PF अकाउंट में नॉमिनी का विवरण अपडेट या जोड़ सकें.