टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉज़िट एक प्रकार की FD स्कीम है, जिसमें इन्वेस्टर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80(C) के तहत टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. टैक्सेशन के प्रावधानों के अनुसार, आप टैक्स-सेवर FD में डिपॉजिट किए गए मूलधन पर अधिकतम ₹ 1.5 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. टैक्स-सेवर FDs में 5 वर्षों की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है और इसे सिंगल या जॉइंट मोड में खोला जा सकता है. अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए टैक्स-कुशल 80(C) निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो आप टैक्स-सेवर FDs पर विचार कर सकते हैं. यह आर्टिकल आपको सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए टैक्स-सेवर FDs की विशेषताओं और लाभों की रूपरेखा देता है.