जॉइंट होम लोन टैक्स छूट

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कम होम लोन ब्याज दरें प्राप्त करने के लाभ के अलावा, जॉइंट होम लोन के उधारकर्ता भी IT अधिनियम के तहत टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. ये जॉइंट होम लोन टैक्स लाभ सभी को-एप्लीकेंट व्यक्तिगत रूप से क्लेम कर सकते हैं, जब तक कि कुल कटौती पुनर्भुगतान की गई वास्तविक लोन राशि से अधिक नहीं होती है.

इस कारण से, दोनों एप्लीकेंट के स्वामित्व को स्वामित्व के प्रतिशत के साथ होम लोन डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए. इस स्वामित्व अनुपात के आधार पर, टैक्स छूट का अनुपात निर्धारित किया जाता है. किसी भी मामले में, जॉइंट होम लोन के प्रत्येक एप्लीकेंट को मूलधन के पुनर्भुगतान पर अधिकतम ₹1.5 लाख तक और एक फाइनेंशियल वर्ष में किए गए ब्याज पुनर्भुगतान पर ₹2 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ मिलता है.

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