PMAY का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसे जून 2015में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' की अवधारणा को बढ़ावा देना है'. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई यह स्कीम भारत की शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए 2024 तक 2 करोड़ मकान बनाने का प्रस्ताव करती है. यह पॉलिसी समाज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए है.
PMAY स्कीम मिशन
इस स्कीम के व्यापक मिशन में 4 घटक शामिल हैं:
- भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इन-साइट स्लम पुनर्विकास
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप में किफायती आवास
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण/संवर्द्धन
आप इन मापदंडों में कैसे फिट हैं और आप PM योजना से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने के लिए पढ़ें
प्रधानमंत्री आवास योजना को समझना
PMAY एक ऐसी योजना है जिसे भारतीय नागरिकों के लिए आवास को किफायती बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस पहल का उद्देश्य भारत के हाउसिंग सेक्टर को कई तरह से विकसित करना है, जिससे पूरी आबादी सब्सिडी वाली होम लोन ब्याज दरों का लाभ उठा सके. यह स्कीम आवास के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा देती है. PMAY स्कीम के दो प्रमुख सेक्शन हैं: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G और PMAY-R). PMAY-U शहरी आबादी पर लागू होती है, जबकि PMAY-G और PMAY-आर ग्रामीण आबादी पर लागू होते हैं. PMAY-U में तीन योजनाएं शामिल हैं, यानी: EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/ LIG (कम आय वर्ग), CLSS (MIG-I) और CLSS (MIG-II). PMAY-U के काम करने के तरीके को विस्तार से समझने के लिए, आगे पढ़ें।.
PMAY-U
PMAY-U यानी प्रधानमंत्री आवास योजना - यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और इसका मकसद शहरों में रहने वाले लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है
PMAY - U 2011 जनगणना में उल्लिखित सभी शहरों को कवर करता है. शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, योजना/विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के तहत किसी भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आएंगे.
PMAY - U की प्रगति
- मकान स्वीकृत – ₹88 लाख
- पूर्ण किए गए आवास – ₹26 लाख
- अधिकृत आवास – ₹24 लाख
- कुल निवेश – ₹5.20 लाख करोड़
- स्वीकृत केन्द्रीय सहायता - ₹1.37 लाख करोड़
- प्रदान की गई केंद्रीय सहायता – ₹52,000+ करोड़
PMAY - U की प्रगति तीन फेज़ में होगी
- अप्रैल 2015 से मार्च 2017 - चरण I; चुने गए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 100 शहरों को कवर करता है
- अप्रैल 2017 से मार्च 2019 – फेज II; 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करता है
- अप्रैल 2019 से मार्च 2022 – चरण III; शेष शहरों को कवर करता है
PMAY-G
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है. दिल्ली और चंडीगढ़ इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
PMAY-G का मुख्य उद्देश्य बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है
केंद्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को नीचे दिए गए अनुसार साझा किया जाएगा:
- मैदानी क्षेत्र – 60:40
- विशेष कैटेगरी के राज्य – 90:10
इस स्कीम के तहत बनने वाले हर घर में शौचालय होगा. इसके अलावा, इस स्कीम का उद्देश्य LPG गैस, बिजली, पाइप लाइन के ज़रिए पीने का पानी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करना है.
PMAY - G की प्रगति
- मकान स्वीकृत – ₹1.23 करोड़
- पूर्ण किए गए आवास – ₹84 लाख
- रिलीज़ की गई केंद्रीय सहायता – ₹8 लाख
- रिलीज़ की गई राज्य सहायता - ₹1.5 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था. इस स्कीम को मार्च 2016 में बदल दिया गया था.
PMAY की मूल विशेषताएं क्या हैं?
- 20 वर्षों की अवधि के लिए होम लोन की ब्याज दर पर 6.5% की सब्सिडी
- सीनियर सिटीज़न और दिव्यांग व्यक्ति को ग्राउंड फ्लोर में मकान देने की अनिवार्यता
- निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का अनिवार्य उपयोग
- भारत के सभी शहरी क्षेत्रों में योजना कवरेज का विस्तार करना
- अगर परिवार में कोई महिला है, तो प्रोपर्टी की रजिस्टरी पुरुष और महिला, दोनों के नाम पर होगी, ऐसा इसलिए है, ताकि महिलाओं को भी मकान की मालिकी में बराबर का हक मिल सके
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता की शर्तें
PMAY के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
PMAY के लिए योग्यता की शर्तें 3 विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित पैरामीटर के आधार पर आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होती हैं. ये पैरामीटर मुख्य रूप से आपकी आय, आर्थिक स्तर पर स्थिति और आपके आवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं. यहां प्रत्येक स्कीम का विस्तृत विवरण दिया गया है.
EWS/ LIG स्कीम के तहत
- आपकी प्रति वर्ष आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए
- आपकी आय प्रति वर्ष ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- आप 17 जून 2015 से 31 मार्च 2022 के बीच कभी भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं
- आप EWS लाभार्थी के रूप में 30 वर्ग मीटर का कार्पेट एरिया और. LIG लाभार्थी के रूप में 60 वर्ग मीटर. का कार्पेट एरिया चुन सकते हैं. मकान के अंदर का फ्लोर स्पेस कार्पेट एरिया के रूप में गिना जाता है, इसमें बाहरी दीवारें शामिल नहीं होती, लेकिन अंदर की दीवारें शामिल होती हैं
- पुनर्भुगतान अवधि के अंत में आपकी आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए. लोन की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 20 वर्ष है
CLSS (MIG-I) स्कीम के तहत
- आपकी आय ₹6 लाख से अधिक और ₹12 लाख से कम होनी चाहिए
- 4% की सब्सिडी केवल ₹9 लाख तक लागू होती है, इसलिए अगर लोन प्रदाता उससे अधिक लोन अप्रूव करता है, तो अतिरिक्त राशि सब्सिडी से लिंक नहीं की जाएगी
- मकान का कुल कार्पेट एरिया, बाहरी दीवारों को छोड़कर, अंदर की दीवारों सहित, 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए
- लोन की अवधि 20 वर्ष के होने के बावजूद, अगर पुनर्भुगतान अवधि के अंत में आपकी आयु 70 वर्ष से कम है, तो बैंक 30 वर्ष की मंजूरी दे सकते हैं
- आपकी कुल कटौती, जिसमें होम लोन की EMI भी शामिल है, आपकी कुल आय के 50% से अधिक नहीं हो सकती है
CLSS (MIG-II) स्कीम के तहत
- आपकी वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक और ₹18 लाख से कम नहीं होनी चाहिए. अगर आपका बैंक आपको ज़्यादा राशि का लोन दे रहा है, तो भी आपको 3% ब्याज दर वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ 12 लाख पर ही मिलेगी
- लोन की अवधि 20 वर्ष है, लेकिन, अगर आपकी आयु पुनर्भुगतान अवधि के अंत में 70 वर्ष से कम रहती है, तो बैंक 30 वर्ष की मंजूरी दे सकते हैं
इन तीनों PMAY योजनाओं के लिए समान रूप से लागू होने वाले कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं:
- अगर आप या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले से ही भारत के किसी भी हिस्से में घर है, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इस संदर्भ में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को एक ही परिवार इकाई माना जाता है
- अगर आपने पहले ही किसी केंद्रीय या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त आवास योजना के तहत घर खरीदा है, तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं
- पति-पत्नि इस योजना का लाभ अलग-अलग नहीं ले सकते हैं, या तो कोई एक या फिर दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं
- अगर कोई वयस्क व्यक्ति, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, अपने परिवार से अलग रहकर खुद का परिवार चला रहा है, तो वो भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है
- आप अपने घर के रिनोवेशन और रिपेयर के लिए इस स्कीम का उपयोग कर सकते हैं
- अप्लाई करते समय आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है
- इस स्कीम को बैंकों द्वारा पेश किए जाने वाले विशेष लोन ऑफर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है
- आपके द्वारा चुने गए आवास की लोकेशन 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों की अप्रूव्ड सरकारी लिस्ट में से एक होनी चाहिए. आप अपने आस-पास के अप्रूव्ड प्लानिंग एरिया से भी चुन सकते हैं; लेकिन, अपडेट लिस्ट पर नज़र रखें क्योंकि उसमें और भी इलाके शामिल हो सकते हैं
- आपको मकान की मेंबरशिप और स्वामित्व में अपने घर की एक वयस्क महिला को शामिल करना होगा
- अगर आप लोन का पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर एक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन जाएगा, जो लोन प्रदाता को देय राशि को रिकवर करने का अधिकार देता है. ऐसे मामलों में, आपके घर या प्रोपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा
PMAY के लिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता है?
भारत के सभी शहर, केंद्र सरकार की PM योजना के लिए अप्रूव्ड लिस्ट में जगह नहीं पाते हैं. केंद्र सरकार ने भारत में 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4304 शहरों का चयन किया है, जहां PMAY शहरी स्कीम मान्य है. PMAY सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, आपका शहर PMAY के लिए केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल होना चाहिए. आप आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका एरिया लिस्ट में है या फिर नहीं है.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के चार प्राथमिक घटकों में से एक है
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य होम लोन ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना है. लाभार्थियों को उपलब्ध सब्सिडी प्रतिशत नीचे दिया गया है-
लाभार्थी | सब्सिडी | अधिकतम सब्सिडी राशि |
---|---|---|
कम आय वर्ग (LIG) | 6.5%. | ₹2,67,280 |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 6.5%. | ₹2,67,280 |
मध्यम आय वर्ग I | 4%. | ₹2,35,068 |
मध्यम आय वर्ग | 3%. | ₹2,30,156 |
योग्य होम लोन राशि
- LIG – - ₹6 लाख तक
- EWS – ₹6 लाख तक
- MIG I – ₹9 लाख तक
- MIG II – ₹12 लाख तक
CLSS का लाभ उठाने के लिए योग्यता की शर्तें
- लाभार्थियों के पास अपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- लाभार्थियों ने किसी अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लाभ नहीं लिए होने चाहिए
- फरवरी 2019 तक, सरकार ने PMAY CLSS के तहत ₹8,300 करोड़ की सब्सिडी ₹3.7 लाख के लाभार्थियों को वितरित की है
PMAY स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करें
- PMAY लाभार्थी लिस्ट के आधार पर अपनी योग्यता निर्धारित करें और आप जिस स्कीम के लिए योग्य हैं उसे पहचानें
- अपने आधार कार्ड का विवरण तैयार रखें, ये यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि आपके नाम पर कोई डुप्लीकेट आवेदन तो नही है
- अपने बचत बैंक अकाउंट के विवरण साथ रखें
- अपनी वर्तमान पारिवारिक आय का हिसाब लगाकर तैयार रखें
- आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर लॉग-इन करें
- 'नागरिक आकलन' पर क्लिक करें
- 'अन्य 3 घटकों के तहत लाभ' पर क्लिक करें
- दिए गए बॉक्स में स्पेस के बिना अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'चेक' पर क्लिक करें
- सही आधार नंबर दर्ज करने पर, आपको PMAY एप्लीकेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा. इसमें सही निजी जानकारी, संपर्क, बैंक अकाउंट, आय और आधार जानकारी भरें
- किसी भी क्लेम आदि के बारे में जानने वाले बॉक्स पर टिक करें और सिक्योरिटी कैप्चा दर्ज करें
- 'सेव करें' पर क्लिक करें
- आपको एप्लीकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा. आगे के रेफरेंस के लिए इसे सेव करें या प्रिंट करें
PM आवास योजना के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?
आप PMAY के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए, ऊपर दिए गए चरणों का पालन करें. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आप PMAY योजना की लिस्ट में मौजूद बैंक की स्थानीय शाखा में जा सकते हैं. शाखा में जाते समय, अपना आय का प्रमाण ले जाना न भूलें. अप्रूवल प्राप्त होने के बाद, आप अपनी प्रॉपर्टी चुनना जारी रख सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त ब्याज दर पर खरीद डील को अंतिम रूप दे सकते हैं.
PMAY के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है?
अगर आप हर स्कीम के लिए बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं, तो PMAY में आवेदन करना आसान है. PMAY योजना में अपना आवेदन पूरा भरने के लिए, आपको अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे जो यह साबित करें कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं.
PMAY के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां दी गई है:
- उचित रूप से भरा गया PMAY एप्लीकेशन फॉर्म
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर ID कार्ड)
- पते का प्रमाण की कॉपी
- आय प्रमाणपत्र (सेल्फ-अटेस्ट किया गया) और आय का प्रमाण (सैलरी स्लिप आदि)
- फॉर्म 16/ लेटेस्ट IT रिटर्न
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने की)
- शपथ पत्र, जिसमें दावा किया गया हो कि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कोई मकान नहीं है
- आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट
- डेवलपर या बिल्डर के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट
- कंस्ट्रक्शन का अप्रूव्ड प्लान
- आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, जो निर्माण/मरम्मत की लागत की पुष्टि करता है
- आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, जो बताए कि आवास सुरक्षित और रहने के लिए उपयुक्त है
- सक्षम अथॉरिटी या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से NOC
- खरीद के लिए किए गए अग्रिम भुगतान की रसीद
- प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर/एग्रीमेंट या अन्य प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट
अप्लाई करने के बाद मैं अपनी PMAY स्थिति कैसे चेक करूं?
एक बार जब आप सफलतापूर्वक अप्लाई कर लेते हैं, तो आप PMAY पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन के मूल्यांकन और स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. स्थिति जानने के लिए आपको अपनी असेसमेंट ID दर्ज करनी होगी. अगर फिलहाल आपके पास ID नहीं है, तो आप वैकल्पिक विकल्प चुन सकते हैं और अपने PMAY सब्सिडी एप्लीकेशन की स्थिति चेक करने के लिए, अपना नाम, पिता का नाम और अपनी ID प्रकार जैसे विवरण का उपयोग कर सकते हैं.
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PMAY सब्सिडी स्कीम में महिला को मकान का मालिक बनाना अनिवार्य है, इसलिए पिछले दो सालों में भारत में मकान खरीदने वाली महिलाओं की संख्या में काफी इज़ाफा हुआ है. इसके अलावा, मकान खरीदने वालों के लिए GST को 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है जिससे PMAY योजनाएं और भी किफायती हो गई हैं. तो, अपनी योग्यता की जांच करें और प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लाभों का फायदा उठाने के लिए होम लोन स्वीकृति प्राप्त करें.
अस्वीकरण:
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