प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है - PMAY (शहरी)

"प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी" या PMAY-शहरी को 2015 में 'सभी के लिए आवास' (HFA) पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था. अपने फ्रेमवर्क के भीतर, PMAY-शहरी प्रोग्राम एक लाभकारी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) तत्व प्रदान करता है. यह सुविधा उन व्यक्तियों को सक्षम बनाती है जो ₹ 2.67 लाख की कैप के साथ ब्याज सब्सिडी से लाभ प्राप्त करने के लिए होम लोन प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं. यह फाइनेंशियल सहायता उन योग्य लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जो PMAY-शहरी स्कीम के हिस्से के रूप में घर खरीदने, निर्माण करने या दोबारा घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन चाहते हैं.

PMAY(U) के लाभार्थी कौन हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) के लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), कम आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के व्यक्ति और परिवार हैं, जो पक्के (स्थायी) मकान के मालिक नहीं हैं और मकान प्राप्त करने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं. इस स्कीम का उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास विकल्प प्रदान करना और बेघर लोगों की संख्या कम करना है.

PMAY शहरी - लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) भारत में शहरी निवासियों के रहने की स्थिति में सुधार करने और किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है. PMAY-U स्कीम के कुछ प्रमुख लाभ के बारे में यहां देखे:

  1. सबसिडी वाली ब्याज दरें: PMAY-U के प्राथमिक लाभों में से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) है, जो लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है. यह ब्याज भुगतान के बोझ को कम करता है और घर के स्वामित्व को अधिक किफायती बनाता है.
  2. घर खरीदने/निर्माण के लिए फाइनेंशियल सहायता: PMAY-U नए घर खरीदने या निर्माण करने के लिए योग्य लाभार्थियों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है. यह सहायता व्यक्तियों और परिवारों को अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद करती है.
  3. किफायती हाउसिंग यूनिट: यह स्कीम प्राइवेट डेवलपर्स, पब्लिक एजेंसियों और हाउसिंग सहकारी संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से किफायती हाउसिंग यूनिट के विकास को प्रोत्साहित करती है. इससे लाभार्थियों के लिए उचित कीमत वाले घरों की उपलब्धता बढ़ जाती है.
  4. समावेशन: PMAY-U का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करना है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG), मध्यम-आय वर्ग (MIG), महिलाएं, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदाय. यह सुनिश्चित करता है कि शहरों में रहने वाले हर आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने या खरीदने में मदद मिल सके.
  5. महिलाओं का सशक्तीकरण: यह स्कीम महिला लाभार्थियों या महिलाओं के स्वामित्व वाले घरों को प्राथमिकता देती है. इससे न सिर्फ महिलाएं सशक्त बनती हैं बल्कि आवास के संबंध में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है.
  6. मालिकाना हक: PMAY-U के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी का कानूनी स्वामित्व मिलता है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में योगदान देता है.
  7. बेहतर जीवन : किफायती हाउसिंग विकल्प प्रदान करके, PMAY-U शहरी निवासियों के लिए जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है. अच्छे मकान में रहने से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार होता है.
  8. स्लम में कमी: यह योजना शहरी स्लम बस्तियों का समाधान करने और वहां रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है. इससे लोगों को बेहतर आवास और बेहतर जीवन जीने में मदद मिलती है, साथ ही यह शहरों में भीड़भाड़ को भी कम करती है.
  9. आर्थिक विकास: किफायती आवास की बढ़ती मांग के कारण कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास होता है.
  10. पर्यावरणीय सुरक्षा: PMAY-U मकानों के निर्माण में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें और कार्बन फुटप्रिंट को कम करे.
  11. डिजिटल प्लेटफॉर्म: PMAY-U योजना को पारदर्शी और सही ढंग से लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. लाभार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने एप्लीकेशन की स्थिति और अपडेट ट्रैक कर सकते हैं.
  12. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): PMAY-U के तहत प्रदान की गई फाइनेंशियल सहायता अक्सर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि राशि इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे.

PMAY-U की विशेषताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) कई खास विशेषताओं के साथ आती है जो शहरी आवास की चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए किफायती मकान उपलब्ध करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. PMAY-U की प्रमुख विशेषताएं यहां दी गई हैं:

1. समावेशिता: PMAY-U योजना अलग-अलग आय वर्ग के लोगों, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG), को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (clss): PMAY-U की मुख्य विशेषताओं में से एक CLSS है, जो होम लोन पर ब्याज दर सब्सिडी प्रदान करती है. इससे लाभार्थियों के लिए होम लोन लेना आसान और सस्ता हो जाता है, जिससे घर खरीदने की कुल लागत कम हो जाती है.

3. लाभ कैटेगरी: PMAY-U को इनकम ग्रुप के आधार पर चार मुख्य घटकों में विभाजित किया जाता है:

  • इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR):यह योजना मौजूदा झुग्गियों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): होम लोन के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है.
  • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP): सस्ते घर बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है.
  • लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण/संवर्द्धन (BLC): EWS लाभार्थियों को अपनी जमीन पर अपना घर बनाने में मदद करता है.

4. कार्यान्वयन क्षेत्र: PMAY-U शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें शहर, कस्बे और अन्य शहरी केंद्र शामिल हैं. यह योजना शहरों और कस्बों में चलती है, जबकि गांवों के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) है.

5. महिलाओं के स्वामित्व को प्राथमिकता: यह योजना उन परिवारों को प्राथमिकता देती है जिनमें घर का स्वामित्व या सह-स्वामित्व महिलाओं के पास है. इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है.

6. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट: PMAY-U सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते घर बनाने की योजनाओं को प्रोत्साहित करता है. इससे शहरों में लोगों को आसानी से सस्ते घर मिल पाते हैं.

7. फाइनेंशियल सेवाओं तक पहुंच: PMAY-U गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आसानी से लोन दिलाने में मदद करती है ताकि वे अपना घर खरीद सकें, इससे उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने में भी मदद मिलती है.

8. सभी के लिए आवास : PMAY-U "सभी के लिए आवास" के व्यापक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में रहने वाले हर परिवार के पास एक पक्का मकान हो.

PM आवास योजना 2024 मुख्य पैरामीटर

विवरण

MIG I

MIG II

परिवार की आय (₹. प्रति वर्ष)

6,00,001-12,00,000

12,00,001-18,00,000

ब्याज सब्सिडी के लिए योग्य हाउसिंग लोन राशि (₹)

9,00,000 तक

12,00,000 तक

ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष)

4.00%

3.00%

अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में)

20

20

अधिकतम ड्वेलिंग यूनिट कार्पेट एरिया

160 वर्ग मीटर.

200 वर्ग मीटर.

ब्याज सब्सिडी की नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) की गणना के लिए डिस्काउंट दर (%)

9.00%

9.00%

अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि (₹)

2,35,068

2,30,156

सब्सिडी लागू होने वाली लोन राशि की लिमिट तक प्रोसेसिंग फीस (₹) के बदले PLI के लिए स्वीकृत प्रति भुगतान की गई लंपसम राशि

2,000

2,000

यह स्कीम उन होम लोन पर भी लागू होगी जो इस तारीख या उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं

01.01.2017

पक्का घर न होने की शर्त

हां

हां

महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व

अनिवार्य नहीं

अनिवार्य नहीं

घर/फ्लैट निर्माण की गुणवत्ता

राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, BIS कोड और NDMA के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाया गया है

बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए अप्रूवल

अनिवार्य

मूलभूत नागरिक सुविधाएं (पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि)

अनिवार्य


उपरोक्त विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) के तहत भारत सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम पर आधारित हैं. ये बदलाव के अधीन हैं, भारत सरकार द्वारा स्कीम में बदलाव किए जाने पर, इनमें भी बदलाव किया जाता है. इस स्कीम के तहत लाभ सिर्फ बजाज फिनसर्व द्वारा ऑफर किए गए होम लोन के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) - 2024 के बारे में

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना भारत सरकार द्वारा बढ़ती हुई रियल एस्टेट कीमतों के मुकाबले घरों को किफायती बनाने के लिए शुरू की गई थी. इस स्कीम का उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक "सभी के लिए आवास" के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है. यह वर्ष महात्मा गांधी की 150th जयंती का वर्ष है और इस स्कीम का उद्देश्य देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है. यह योजना जिन क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती है, इसके आधार पर इसके दो भाग हैं, शहरी और ग्रामीण.

1.प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

वर्तमान में, PMAY-HFA (शहरी) स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 शहर और कस्बे शामिल हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना और हर वह प्राधिकरण शामिल है जो शहरी नियोजन और नियमों के लिए काम करते हैं.

यह योजना इन तीन चरणों में आगे बढ़ी है::
चरण 1: अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 शहरों को कवर करना.
चरण 2: अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना.
चरण 3: अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच शेष शहरों को कवर करना.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है:

  • मकान स्वीकृत : 83.63 लाख
  • तैयार आवास : 26.08 लाख
  • अधिकृत मकान: 23.97 लाख

उसी डेटा के अनुसार, निवेश की जाने वाली कुल राशि ₹4,95,838 करोड़ आंकी गई है, जिसमें से ₹51,414.5 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

20th जनवरी 2021 को आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की 52nd बैठक में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-शहरी) स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा 1.68 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

2. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, पूरे ग्रामीण भारत में आसानी से और कम कीमत पर सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है.

इसका उद्देश्य बेघर और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाने में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के ज़रिए, मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को ₹1.2 लाख तक और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (IAP) और मुश्किल क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को ₹1.3 लाख तक की सहायता राशि मिलती है. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को मंजूरी दी गई है.

रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PM आवास योजना लॉन्च की, और इस आवास विकास की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीचे दिए गए तरीकों से शेयर की जाएगी:

  • मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40
  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10

PMAY स्कीम के लाभार्थी

PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल हैं:

  • अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
  • BPL के तहत नॉन-SC/ST और अल्पसंख्यक
  • स्वतंत्र बंधुआ मजदूर
  • कार्रवाई में मारे गए अर्धसैनिक बलों और व्यक्तियों के परिजन और विधवाएं, भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

PMAY योग्यता

प्रधानमंत्री आवास योजना योग्यता मानदंड इनकम कैटेगरी, नागरिकता, परिवार का स्वामित्व, प्रॉपर्टी का स्वामित्व, आयु, महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के पालन पर आधारित है.

यह स्कीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), कम आय वाले ग्रुप (lig) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) को पूरा करती है. यह किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम के तहत घर नहीं रखने वाले लोगों के लिए प्राथमिकता के साथ महिला स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व पर जोर देता है.

लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से जांच किया जाता है. एप्लीकेशन प्रोसेस और योग्यता विवरण अपडेट के अधीन हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तियों को लेटेस्ट जानकारी के लिए आधिकारिक PMAY वेबसाइट या संबंधित सरकारी स्रोतों को देखना चाहिए.

PM आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

PM आवास योजना के लिए चरण-दर-चरण प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस यहां दी गई है:

शहरी PMAY के लिए:

  1. PMAY-शहरी वेबसाइट पर जाएं: https://pmayurban.gov.in/ पर जाएं.
  2. "नागरिक मूल्यांकन" चुनें: "नागरिक मूल्यांकन" या "ऑनलाइन अप्लाई करें" पर क्लिक करें."
  3. अपनी कैटेगरी चुनें: अपने इनकम ग्रुप के आधार पर EWS/lig/MIG चुनें.
  4. विवरण भरें: पर्सनल जानकारी, आय का विवरण, आधार नंबर और प्रॉपर्टी की जानकारी प्रदान करें.
  5. एप्लीकेशन सबमिट करें: अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करें.
  6. एप्लीकेशन वेरिफिकेशन: प्राधिकरण आपकी एप्लीकेशन को वेरिफाई करेंगे.
  7. स्टेटस चेक करें: वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन स्टेटस की निगरानी करें.

ग्रामीण PMAY के लिए:

  1. PMAY-ग्रामीण वेबसाइट पर जाएं: https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx पर जाएं.
  2. "आईएवाय/पीएमएवायजी" चुनें: होमपेज पर "आईएवाय/पीएमएवायजी" चुनें.
  3. "हेकहोल्डर" पर क्लिक करें: "स्टेकहोल्डर" और फिर "लाभार्थी" का विकल्प चुनें."
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: पर्सनल विवरण, आधार नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करें.
  5. एप्लीकेशन सबमिट करें: अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करें.
  6. एप्लीकेशन वेरिफिकेशन: ग्राम पंचायत और प्राधिकरण आपकी एप्लीकेशन को वेरिफाई करेंगे.
  7. स्टेटस चेक करें: वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करें.

PM आवास योजना 2024 के घटक

इस स्कीम के चार प्राथमिक घटक हैं:

  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)*

    CLSS इस स्कीम के लिए योग्य लोगों को देय होम लोन ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि और अन्य विवरण नीचे टेबल में दिए गए हैं:

 

EWS

LIG

अधिकतम होम लोन राशि

₹3 लाख तक

₹3 - 6 लाख

ब्याज सब्सिडी

6.50%*

6.50%*

अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि

₹2,67,280

₹2,67,280

अधिकतम कार्पेट एरिया

60 वर्ग मीटर.

60 वर्ग मीटर.

 

 

MIG I

MIG II

अधिकतम होम लोन राशि

₹6 - 12 लाख

₹12 - 18 लाख

ब्याज सब्सिडी

4.00%

3.00%

अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि

₹2,35,068

₹2,30,156

अधिकतम कार्पेट एरिया

160 वर्ग मीटर.

200 वर्ग मीटर.


CLSS के तहत होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है. NPV या नेट प्रेजेंट वैल्यू का मूल्यांकन ब्याज सब्सिडी के 9% की छूट दर पर किया जाता है

  • "इन-सिटू" स्लम पुनर्विकास (ISSR) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करता है

इस स्कीम का उद्देश्य निजी संगठनों के सहयोग से भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करके झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास करना है ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को घर प्रदान किए जा सकें. केंद्र सरकार आवासों की कीमतों का निर्धारण करती है, और लाभार्थी योगदान (अगर कोई हो) संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है.

  • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), EWS परिवारों को मकान खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹1.5 लाख की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसी आवास परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अपनी एजेंसियों या निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर सकते हैं.

  • लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण या संवर्द्धन

PM आवास योजना का यह घटक EWS परिवारों को लक्षित करता है जो पिछले तीन घटकों का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लाभार्थियों को केंद्र सरकार से ₹1.5 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता मिलेगी, जिसका उपयोग घर के निर्माण या मौजूदा घर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है.

अस्वीकरण:

PMAY स्कीम की वैधता को आगे नहीं बढ़ाया गया है.

  • EWS/LIG स्कीम. मार्च 31, 2022 से बंद कर दी गई हैं
  • MIG स्कीम (MIG I और MIG II). मार्च 31, 2021 से बंद कर दी गई हैं

PMAY से संबंधित सामान्य प्रश्न

PMAY-HFA (शहरी) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U), जैसा कि नाम से पता चलता है, यह स्कीम पूरे भारत में शहरों में रहने वाले गरीबों को कम लागत वाले पक्का मकान प्रदान करने पर केंद्रित है. PMAY-U स्कीम का उद्देश्य PMAY स्कीम के समान है - 2022 तक सभी के लिए आवास ((HFA) प्रदान करना.

PMAY सब्सिडी क्या है?

PMAY, या PM आवास स्कीम, एक सरकारी योजना है जो 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने पर केंद्रित है. PMAY स्कीम चार CLSS कैटेगरी - EWS, LIG, MIG I, और MIG II के आधार पर होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन योग्य है?

व्यक्तियों और परिवारों के लिए PMAY योग्यता की शर्तें हैं:

आय वर्ग

PMAY योग्यता की शर्तें

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):

₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

कम आय वर्ग (LIG):

₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार.

मध्यम आय वर्ग I (MIG I):

₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार.

मध्यम आय वर्ग II (MIG II):

₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार.

इसमें EWS और LIG कैटेगरी के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) की महिलाएं शामिल हैं.

इसके अलावा, आवेदक को इन शर्तों को भी पूरा करना होगा:

  • आवेदक के पास देश के किसी भी हिस्से में मकान नहीं होना चाहिए
  • आवेदकों ने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य आवासीय स्कीम का लाभ नहीं लिया हो
मैं PMAY स्कीम 2024-2025 के लिए कैसे अप्लाई करूं?

आप PMAY के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन
    आप मान्य आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं
  • ऑफलाइन
    सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑफलाइन अप्लाई करें. आपको फॉर्म के लिए ₹25 + GST का भुगतान करना होगा.
मैं PMAY 2024 लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करूं?

स्कीम के लिए योग्य व्यक्ति इन चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • 'लाभार्थी ढूंढें' पर क्लिक करें
  • आधार नंबर दर्ज करें
  • 'दिखाएं' पर क्लिक करें.
क्या PM आवास योजना उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने पहले से ही होम लोन लिया हुआ है?

जिन व्यक्तियों ने पहले से ही होम लोन लिया हुआ है, वे भी इस स्कीम के लिए योग्य हैं, बशर्ते वे सभी संबंधित योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों.

PM आवास योजना ने लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह स्कीम सिर्फ सबके लिए आसान और सस्ते आवास बनाने तक ही सीमित नहीं है. इसने रियल एस्टेट सेक्टर में पर्याप्त नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं. इस स्कीम और RERA के लागू होने से, देश भर में लगभग 6.07 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं.

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