प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता
नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करने पर एप्लीकेंट PMAY के लिए योग्य होंगे:
- लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर (सभी मौसम में रहने का स्थान) नहीं होना चाहिए.
- लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
- लाभार्थी परिवार ने किसी भी प्राथमिक ऋण संस्थान ('PLI') से PMAY - CLSS सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम (PMAY) के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं:
- पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
- पते का प्रमाण: वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल आदि.
- आय का प्रमाण
- संपत्ति का विवरण: आवंटन पत्र, संपत्ति समझौता, पज़ेशन लेटर आदि.
- बैंक अकाउंट का विवरण
- SC/ST/OBC का प्रमाण: सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जाति का प्रमाणपत्र.
- अल्पसंख्यकों का प्रमाण: अल्पसंख्यक के रूप में स्व-घोषणा (अगर लागू हो).
- विधिवत भरा गया PMAY आवेदन फॉर्म.
- दो पासपोर्ट साइज़ फोटो.
- पक्का घर न होने का प्रमाण: स्व-प्रमाण/ स्व-घोषणा.
- आय के प्रमाण के रूप में एफिडेविट.
- MIG/LIG श्रेणी का प्रमाण: अपनी श्रेणी के आधार पर आपको संबंधित प्रमाण प्रदान करना होगा. उदाहरण: आय प्रमाणपत्र या BPL प्रमाणपत्र (EWS/LIG के लिए) आदि.
- सहमति फॉर्म: लाभार्थी को DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए अपने आधार से जुड़े बैंक अकाउंट का उपयोग करने के लिए सहमति फॉर्म जमा करना होगा.
आय के आधार पर PMAY पात्रता मानदंड
आर्थिक सेक्शन |
परिवार की वार्षिक आय |
अधिकतम कार्पेट एरिया |
EWS |
₹3 लाख तक |
30 वर्ग मीटर |
LIG |
₹3 लाख से ₹6 लाख तक |
60 वर्ग मीटर |
MIG I |
₹6 लाख से ₹12 लाख तक |
160 वर्ग मीटर |
MIG II |
₹12 लाख से ₹18 लाख तक |
200 वर्ग मीटर |
EWS और LIG के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत की एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों (LIG) को किफायती आवास प्रदान करना है. इन श्रेणियों के तहत PMAY योजना के लिए योग्य होने के लिए, आमतौर पर निम्नलिखित मानदंड लागू होते हैं:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):
- आय मानदंड: EWS कैटेगरी में एप्लीकेंट की वार्षिक घरेलू आय आमतौर पर ₹ 3 लाख तक होनी चाहिए (लोकेशन और अपडेट के आधार पर वेरिएशन के अधीन).
- प्रॉपर्टी का स्वामित्व: एप्लीकेंट या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर (स्थाई, कंक्रीट स्ट्रक्चर) नहीं होना चाहिए.
- डॉक्यूमेंटेशन: एप्लीकेंट को आय, पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करना होगा.
निम्न आय समूह (LIG):
- आय मानदंड: lig कैटेगरी में एप्लीकेंट की वार्षिक घरेलू आय आमतौर पर ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख के बीच होती है (लोकेशन और अपडेट के आधार पर वेरिएशन के अधीन).
- प्रॉपर्टी का स्वामित्व: EWS की तरह, एप्लीकेंट या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- डॉक्यूमेंटेशन: एप्लीकेंट को इनकम, आइडेंटिटी और रेजिडेंस डॉक्यूमेंट का प्रमाण प्रदान करना होगा.
कैटेगरी |
लोन का उद्देश्य |
घरेलू आय |
सब्सिडी की ब्याज दर |
अधिकतम लोन अवधि |
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि |
महिला स्वामित्व की आवश्यकता |
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) |
निर्माण, विस्तार, खरीद |
₹3 लाख तक |
6.50% |
20 वर्ष |
₹2.67 लाख |
हां |
lig (कम आय वर्ग) |
निर्माण, विस्तार, खरीद |
₹6 लाख तक |
6.50% |
20 वर्ष |
₹2.67 लाख |
हां |
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि PMAY योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों कारक हैं, तथा दोनों के विशिष्ट दिशानिर्देश और मानदंड हैं. सरकारी अपडेट और स्थान-विशिष्ट कारकों के कारण योग्यता मानदंड समय के साथ बदल सकते हैं.
इन्हें भी पढ़े: PMAY अर्बन 2.0
MIG -I और MIG-II के लिए PMAY योग्यता
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) मध्यम आय वर्ग (MIG) को भी सेवा प्रदान करती है, जिसमें दो उप-श्रेणियां शामिल हैं: MIG-I और MIG-II. प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड और लाभ इस प्रकार हैं:
मध्यम आय समूह के लिए - I (MIG-I):
- आय मानदंड: MIG-I में एप्लीकेंट के लिए वार्षिक घरेलू आय ₹ 6 लाख से ₹ 12 लाख के बीच होनी चाहिए (लोकेशन और अपडेट के आधार पर वेरिएशन के अधीन).
- प्रॉपर्टी का स्वामित्व: एप्लीकेंट या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर (स्थाई, कंक्रीट स्ट्रक्चर) नहीं होना चाहिए.
- लोन राशि: PMAY MIG-I के तहत, योग्य लाभार्थी ₹ 9 लाख तक की लोन राशि पर अधिकतम 4% की लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
- लोन की अवधि: इस लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है.
मध्यम आय समूह के लिए - II (MIG-II):
- आय मानदंड: MIG-II में एप्लीकेंट के लिए वार्षिक घरेलू आय ₹ 12 लाख से ₹ 18 लाख के बीच होनी चाहिए (लोकेशन और अपडेट के आधार पर वेरिएशन के अधीन).
- प्रॉपर्टी का स्वामित्व: एप्लीकेंट या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- लोन राशि: PMAY MIG-II के तहत, योग्य लाभार्थी ₹ 12 लाख तक की लोन राशि पर अधिकतम 3% की लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
- लोन की अवधि: इस लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है.
कैटेगरी |
लोन का उद्देश्य |
घरेलू आय |
सब्सिडी की ब्याज दर |
अधिकतम लोन अवधि |
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि |
महिला स्वामित्व की आवश्यकता |
MIG-I (मध्यम आय समूह I) |
घर का निर्माण, खरीद |
₹6 लाख से ₹12 लाख तक |
4.00% |
20 वर्ष |
₹2.35 लाख |
आवश्यक नहीं है |
MIG-II (मध्यम आय समूह II) |
घर का निर्माण, खरीद |
₹ 12 लाख से ₹ 18 लाख तक |
3.00% |
20 वर्ष |
₹2.30 लाख |
आवश्यक नहीं है |
MIG-I और MIG-II दोनों श्रेणियां क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए योग्य हैं, जो होम लोन की लागत को कम करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं. ब्याज सब्सिडी लोन अकाउंट में जमा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के लिए मासिक EMI कम हो जाती है.
किसी भी सरकारी योजना की तरह, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों या आवासीय एजेंसियों के साथ नवीनतम दिशानिर्देशों, आय सीमाओं और लाभों को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सरकारी नीति में स्थान और बदलाव जैसे कारकों के आधार पर अपडेट और बदलाव के अधीन हो सकते हैं. योग्यता की शर्तों को पूरा करना पहला चरण है, और प्रार्थी को आवेदन प्रक्रिया का भी पालन करना होता है, जिसमें आमतौर पर PMAY योजना में भाग लेने वाले निर्धारित प्राधिकरणों या वित्तीय संस्थानों को आवेदन फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ जमा करना शामिल होता है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता पूरी करने के लिए अन्य आवश्यकताएं
इन मानदंडों के अलावा, इन अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए:
- जनगणना 2011 के अनुसार केवल वैधानिक शहर और इसके बाद अधिसूचित शहर इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं.
- जिस कंस्ट्रक्शन/एक्सटेंशन के लिए लोन लिया गया है, उसे लोन राशि की 1st किश्त के वितरण की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
- LIG/EWS श्रेणी के लिए: मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित/प्राप्त घर परिवार के महिला प्रमुख के नाम पर या परिवार के पुरुष प्रमुख और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए. केवल ऐसे मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो घर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है.
अस्वीकरण:
PMAY स्कीम की वैधता को आगे नहीं बढ़ाया गया है.
- EWS/LIG स्कीम. मार्च 31, 2022 से बंद कर दी गई हैं
- MIG स्कीम (MIG I और MIG II). मार्च 31, 2021 से बंद कर दी गई हैं
सामान्य PMAY जानकारी
कैटेगरी |
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होम लोन PMAY ओवरव्यू |
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PMAY योग्यता की शर्तें |
PMAY योग्यता की शर्तें |
PMAY संबंधी सामान्य प्रश्न |
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PMAY के प्रमुख लाभ |
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PMAY के लिए कैसे अप्लाई करें |
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सामान्य प्रश्न
PMAY स्कीम ₹ 18 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए खुली है, बशर्ते वे भारत में कहीं भी स्थायी घर का मालिक न हों.
हां, सरकारी कर्मचारी आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए योग्य होते हैं, अगर वे आय और संपत्ति के स्वामित्व के शर्तों को पूरा करते हैं.
हां, आप संयुक्त होम लोन के लिए आवेदन करते समय प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते सभी प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आपकी योग्यता आपकी सामाजिक-आर्थिक श्रेणी और आय के स्तर पर निर्भर करती है. आपको या आपके परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए या भारत में किसी भी केंद्रीय आवासीय योजना से लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए. सटीक विवरण के लिए, आप आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर जा सकते हैं और 'योग्यता जांच' सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.
अभी तक की जानकारी अनुसार, PM आवास योजना मार्च 2022 में समाप्त हो जाएगी. लेकिन, आपको 2024 में उपलब्ध किसी भी विस्तार या नई आवासीय योजना के बारे में अपडेट के लिए आधिकारिक PMAY वेबसाइट या अन्य आधिकारिक सरकारी संसाधनों को देखते रहना चाहिए.
अगर आप 2024 में PMAY के लिए योग्य नहीं हैं, तो आप विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से होम लोन जैसे अन्य आवासीय फाइनेंस विकल्पों के बारे में जान सकते हैं. ये विकल्प सुविधाजनक पुनर्भुगतान शर्तें और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करते हैं. अगर राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय योजना उपलब्ध हो तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं.
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), कम आय वाले समूह (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के व्यक्ति योग्य हैं. वार्षिक आय ₹18 लाख तक होनी चाहिए. प्रार्थी के पास भारत में स्थायी घर नहीं होना चाहिए.
pmayuclap.gov.in पर जाएं. स्टेटस ट्रैक करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त अपनी आवेदन ID और OTP दर्ज करें.
हां, पहले से स्वीकृत घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए PMAY-शहरी स्कीम को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है.