हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क

हरियाणा देश का केवल 16वां सबसे बड़ा राज्य हो सकता है, लेकिन यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देता है. यह देश के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक है. हरियाणा में भूमि की मांग काफी अधिक है, और अगर आप राज्य में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो जानें कि हरियाणा राज्य सरकार भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रांज़ैक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती है.

हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क क्या हैं?

देश भर में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कुल प्रॉपर्टी वैल्यू के 4% से 8% के बीच अलग-अलग होते हैं. हरियाणा में, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की लोकेशन और मालिक का लिंग है.

हरियाणा में, राज्य सरकार पुरुषों और महिलाओं से अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी लेती है. पुरुषों को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 7% भुगतान करना होता है, लेकिन महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में केवल 5% स्टाम्प ड्यूटी का शुल्क लिया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों को 5% का भुगतान करना होता है और महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 3% भुगतान करना होता है.

हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क को प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या हैं?

मालिक का लिंग

हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क निर्धारित करने में मालिक का लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान करती हैं.

प्रॉपर्टी की आयु

हरियाणा में, हर जगह की तरह, पुरानी प्रॉपर्टी पर नई प्रॉपर्टी की तुलना में कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगता है.

मालिक की आयु

भारत में, सीनियर सिटीज़न को युवा वयस्कों की तुलना में कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान करना होगा और हरियाणा का कोई अपवाद नहीं है.

प्रॉपर्टी का प्रकार

आमतौर पर, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

प्रॉपर्टी की लोकेशन

शहर के केंद्र या अन्य प्राइम लोकेशन में स्थित प्रॉपर्टी पर बाहरी क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

सुविधाएं

स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, पूल हाउस आदि जैसी अधिक सुविधाओं वाली प्रॉपर्टी पर बुनियादी सुविधाओं वाली प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

पुरुषों और महिलाओं दोनों को हरियाणा में एक ही रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा और भुगतान की जाने वाली फीस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर निर्भर करती है.

₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के लिए, हरियाणा सरकार रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ₹5000 का शुल्क लेती है, और ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के लिए, यह शुल्क ₹10,000 तक बढ़ जाता है. ₹20 लाख से ₹25 लाख के बीच की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ₹12,000 का भुगतान करना होगा और ₹25 लाख से अधिक की कीमत वाली प्रॉपर्टी के लिए, रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹15,000 तक बढ़ जाता है.

हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे की जाती है?

हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी की गणना करना बहुत आसान है. पुरुषों को 7% का भुगतान करना होगा और महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 5% भुगतान करना होगा.

अगर आपको गणना मुश्किल लगती है, तो हम सुझाव देते हैं कि आप अपने लिए गणना करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करें. स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करना आसान है और मुफ्त ऑनलाइन टूल है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता है.

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