ELSS निकासी नियम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ प्रदान करती हैं, जिससे वार्षिक रूप से ₹ 1.5 लाख तक की कटौती की अनुमति मिलती है. ये फंड तीन वर्षों की अनिवार्य लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, जिसके दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं निकाला जा सकता है.
3 वर्षों से पहले ELSS से पैसे कैसे निकालें
3 मिनट
19-December-2024

ELSS का पूरा रूप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है. यह भारत में टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आमतौर पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत वर्षों के दौरान उच्च रिटर्न और टैक्स लाभ प्रदान करती है. ELSS स्कीम मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में निवेश करती हैं. लॉन्ग-टर्म वेल्थ संचयन को बढ़ावा देने के लिए, ये स्कीम 3-वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं. लेकिन 3-वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद ELSS निकासी के नियम क्या हैं? क्या लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले ELSS म्यूचुअल फंड रिडीम करना संभव है? अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसके परिणाम क्या हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ELSS फंड कैसे रिडीम करें? ELSS फंड SIP निकासी के नियम क्या हैं? आइए उनके बारे में सब कुछ जानें.

ELSS निकासी नियम

भारत में कई ELSS फंड निकासी नियम हैं. आपके ELSS म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के बारे में शीर्ष 13 नियम और विनियम नीचे दिए गए हैं:

1. एक अनिवार्य लॉक-इन अवधि

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ELSS स्कीम में 3-वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है. इसका मतलब है कि आप ELSS स्कीम में अपना पैसा निवेश करने की तारीख से तीन वर्षों तक अपने निवेश को रिडीम या निकासी नहीं कर सकते हैं.

2. आपके निवेश का आंशिक रूप से निकासी

तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के दौरान, आप अपनी ELSS यूनिट को आंशिक या पूरी तरह रिडीम नहीं कर सकते हैं.

3. लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद निकासी

भारत में लेटेस्ट ELSS निकासी नियमों के अनुसार, तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद आप तीन चीज़ें कर सकते हैं:

  • अपने पूरे निवेश को निकालें (NAV वैल्यू के अनुसार, अर्जित लाभ के साथ)
  • आंशिक रूप से निवेश निकालें
  • जब तक आप चाहें तब तक संबंधित ELSS स्कीम में निवेश किए गए पैसे को रखें

4. टैक्स लाभ

ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करने के मुख्य लाभों में से एक है आपको मिलने वाले टैक्स लाभ. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के अनुसार, आप एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹ 1.5 लाख तक का इनकम डिडक्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन, एक फाइन प्रिंट है.

आप ELSS स्कीम में निवेश की गई मूल राशि पर ही टैक्स-फ्री लाभ प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपने ELSS स्कीम में अपने निवेश पर कैपिटल गेन अर्जित किया है, तो आपको भारत के मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा.

5. री-इन्वेस्टमेंट विकल्प

आप कर सकते हैं:

  • लॉक-इन अवधि के बाद निवेश करें
  • उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निकाली गई राशि को दोबारा इन्वेस्ट करें
  • अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के अनुसार अन्य फाइनेंशियल वाहनों में निकाली गई राशि को दोबारा इन्वेस्ट करें
  • लॉक-इन अवधि के बाद आपके पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करने के संबंध में कोई सख्त ELSS निकासी नियम नहीं हैं.

6. एक्जिट लोड

अनिवार्य 3-वर्ष की लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद आपको ELSS स्कीम से अपने पैसे निकालने के लिए कोई एक्सिट लोड का भुगतान नहीं करना होगा.

7. सिस्टमेटिक निकासी प्लान (एसडब्ल्यूपी)

लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद, आप अपने ELSS निवेश से नियमित रूप से एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं. यह आपको स्थिर आय प्रदान करने में मदद करेगा, भले ही इस स्कीम में आपका अधिकांश निवेश अभी भी निवेश किया गया हो. यह सिस्टमेटिक दृष्टिकोण आपको एक ओर, आपके निवेश किए गए पैसे पर रिटर्न अर्जित करने में मदद करेगा, और दूसरी ओर एसडब्ल्यूपी के माध्यम से नियमित आय का स्रोत बनाने में मदद करेगा.

8. निकासी की प्रक्रिया

आप अपनी सभी या कुछ ELSS यूनिट रिडीम कर सकते हैं:

  • फंड हाउस की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन
  • ऑफलाइन, अपने निर्धारित ऑफिस में आवश्यक डॉक्यूमेंट और फॉर्म सबमिट करके.

9. भुगतान का तरीका

इन्वेस्टर अपनी पसंद और सुविधा के आधार पर सीधे बैंक ट्रांसफर, चेक या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) सहित अपने ELSS निकासी के लिए भुगतान का तरीका चुन सकते हैं.

10. पैसे निकालने में लगने वाला समय

ELSS म्यूचुअल फंड के लिए निकासी का समय SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड है, लेकिन प्रोसेसिंग का समय एक AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) से दूसरे में अलग हो सकता है. चुने गए भुगतान माध्यम के आधार पर, इसमें आमतौर पर कुछ दिन लगते हैं.

11. ELSS SIP निकासी के नियम

सिस्टमेटिक निवेश प्लान (SIP) के माध्यम से ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3-वर्ष की लॉक-इन अवधि आपकी सभी किश्तों के लिए अलग-अलग होती है.

मान लीजिए कि आप ELSS फंड में हर महीने ₹ 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं. पहली किश्त के लिए 3-वर्षीय लॉक-इन अवधि की शुरुआत 12th किश्त से अलग-अलग होगी. ELSS स्कीम में SIP निवेश के चार वर्षों के समय, आप केवल पहली 12 किश्तों और संबंधित पूंजी लाभ निकाल सकते हैं.

इसलिए, आपको निकासी का अनुरोध करते समय इन ELSS फंड SIP निकासी नियमों पर विचार करना चाहिए.

12. डॉक्यूमेंटेशन

ELSS निकासी नियमों के अनुसार, जब आप निकासी का अनुरोध शुरू करते हैं, तो आपको कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं. आमतौर पर KYC मानदंडों का पालन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है. यह निकासी ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस को आसान बनाता है.

सारांश

अगर आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ऊपर बताए गए सभी ELSS निकासी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए. सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए, आपको लॉक-इन पीरियड, टैक्स प्रभाव और निकासी प्रोसेस को समझना चाहिए. अगर आप इन ELSS फंड निकासी नियमों को पहले से जानते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने फाइनेंशियल उद्देश्यों के साथ प्रभावी रूप से संरेखित कर सकते हैं, तो आप अपने ELSS.

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सामान्य प्रश्न

क्या मैं 3 वर्ष से पहले ELSS से पैसे निकाल सकता/सकती हूं?
नहीं, आप अपनी 3 वर्षों की लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले ELSS से पैसे नहीं निकाल सकते हैं.
क्या ELSS निकासी पर टैक्स-फ्री है?
हां, ELSS स्कीम में ₹ 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट को IT एक्ट के 80C सेक्शन के तहत टैक्स में छूट दी जाती है. निकासी पर, आपके द्वारा ₹ एक लाख तक का कोई भी कैपिटल गेन टैक्स-फ्री होता है. लेकिन, ₹ 1 लाख से अधिक के कैपिटल गेन पर 10% दर पर टैक्स लगता है.
ELSS में 3 वर्षों के बाद क्या होता है?
तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद आपका ELSS फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम बन जाता है. आप अपनी सभी उपलब्ध यूनिट आंशिक या पूरी तरह से रिडीम कर सकते हैं.
ELSS में से कितना टैक्स-फ्री है?
जब आप तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अपनी ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम को निकालते हैं, तो ₹ 1 लाख तक का कैपिटल गेन टैक्स-फ्री होता है. आप ₹ 46,800 तक के टैक्स बचा सकते हैं.
मेच्योरिटी के बाद मैं ELSS पर कितना टैक्स भुगतान करूं?
मेच्योरिटी के बाद, आपको ₹ 1 लाख से अधिक के अपने कैपिटल गेन पर 10% टैक्स का भुगतान करना होगा. लेकिन, आपको ₹ 1 लाख से कम के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
क्या 3 वर्षों से पहले ELSS से पैसे निकालने पर कोई दंड है?
अगर आप 3 वर्ष से पहले ELSS से पैसे निकालते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट नहीं मिलेगी.
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