आयुष्मान कार्ड के लाभों की जानकारी: प्रमुख विशेषताएं और कवरेज
आयुष्मान भारत कार्ड के प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं:
कैशलेस हेल्थकेयर:
इस स्कीम के तहत, योग्य व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹ 5 लाख तक की कैशलेस हेल्थकेयर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इस सेवा का लाभ पैनल में शामिल हॉस्पिटल्स और हेल्थकेयर प्रदाताओं पर लिया जा सकता है.
योग्यता की शर्तें:
यह स्कीम उन परिवारों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटा के आधार पर वंचित और असुरक्षित माना जाता है.
हेल्थ कवरेज:
पीएमजेएवाय विभिन्न प्रकार की बीमारियों और बीमारियों के लिए मेडिकल प्रोसीज़र, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट सहित कई हेल्थ सेवाएं के लिए कवरेज प्रदान करता है. यह सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चों को भी कवर करता है.
पूरे भारत में कवरेज:
यह स्कीम पूरे देश में लागू है, और योग्य व्यक्ति अपनी लोकेशन के बावजूद किसी भी पैनल में शामिल हॉस्पिटल या हेल्थकेयर प्रोवाइडर पर हेल्थकेयर सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं.
पेपरलेस और कैशलेस ट्रांज़ैक्शन:
पीएमजेएवाय स्कीम पेपरलेस और कैशलेस तरीके से काम करती है. इस स्कीम के तहत किए गए सभी ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे कैश ट्रांज़ैक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.
हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले और बाद के खर्च:
PMJAY हॉस्पिटलाइज़ेशन से 15 दिन पहले तक और हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद के प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्चों के लिए 60 दिनों तक कवरेज प्रदान करता है.
पोर्टेबिलिटी:
यह स्कीम लाभों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करती है, जिससे लाभार्थियों को किसी भी पैनल में शामिल हॉस्पिटल या हेल्थकेयर प्रोवाइडर पर हेल्थकेयर सेवाएं एक्सेस करने की सुविधा मिलती है, चाहे वे किसी भी स्थान पर.
कोई आयु सीमा नहीं:
PMJAY की कोई आयु सीमा नहीं है, और सभी योग्य व्यक्ति इस स्कीम के कवरेज से लाभ उठा सकते हैं.
पैनल में शामिल हॉस्पिटल नेटवर्क:
PMJAY के पास देश भर में एम्पैनल किए गए हॉस्पिटल्स और हेल्थकेयर प्रोवाइडर का व्यापक नेटवर्क है, यह सुनिश्चित करता है कि योग्य व्यक्ति बिना किसी परेशानी के हेल्थकेयर सेवाएं को एक्सेस कर.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM-JAY हेल्थकेयर स्कीम के लिए योग्यता
इस स्कीम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों को परिभाषित किया गया है. इसके लिए वितरण नीचे दिया गया है:
ग्रामीण लाभार्थी
D1- कुचा की दीवारें और कुचा रूफ के साथ केवल एक रूम.
डी2- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं .
D3- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होने वाले परिवार.
D4- अक्षम सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं.
डी5- SC/एसटी घर.
D7- भूमिहीन घर जो मैनुअल कैजुअल श्रम से अपनी आय का एक प्रमुख हिस्सा प्राप्त करते हैं.
शहरी लाभार्थी
शहरी क्षेत्रों के लिए, कामगारों की निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियां इस स्कीम के लिए योग्य हैं:
- रैगपिकर
- बेगगर
- घरेलू कर्मचारी
- सड़क विक्रेता/कब्लर/हॉकर/रस्तियों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
- कंस्ट्रक्शन वर्कर/प्लंबर/मेसन/लेबर/पेंटर/वेल्डर/सिक्योरिटी गार्ड/कूली और अन्य हेड-लोड वर्कर
- स्विपर/सवनी कामगार/माली
- होम-आधारित कामगार/किसान/हस्तकला कामगार/टेलर
- ट्रांसपोर्ट वर्कर/ड्राइवर/कंटक्टर/ड्राइवर और कंडक्टरों/कार्ट पुलर/रिक्शा पुलर के लिए सहायक
- छोटी स्थापना/सहायक/डिलीवरी असिस्टेंट/एटेंडेंट/वेटर में कर्मचारियों/असिस्टेंट/पीन
- इलेक्ट्रिशियन/मैकेनिक/ असेंबलर/ रिपेयर वर्कर
- वॉशर-मैन/ चौकीदार