माय अकाउंट में अपने नॉमिनी का विवरण बदलें

कुछ आसान चरणों में अपनी FD के लिए नॉमिनी का विवरण जोड़ें या अपडेट करें.

अपनी FD के नॉमिनी को मैनेज करें

जब आप फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं. यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपकी FD आसानी से आपके प्रियजनों को ट्रांसफर कर दी जाए.

लेकिन, अगर आप कोई नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो असामयिक मृत्यु की स्थिति में FD राशि का क्लेम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे मामले में, आपके वैध उत्तराधिकारी को मेच्योरिटी पर FD का क्लेम करने के लिए कोर्ट ऑर्डर या उत्तराधिकार सर्टिफिकेट देने के लिए कहा जा सकता है.

  • अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए नॉमिनी के विवरण अपडेट करें

    अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए नॉमिनी के विवरण अपडेट करें

    • इस पेज पर 'साइन-इन' बटन पर क्लिक करके हमारे ग्राहक पोर्टल पर जाएं.
    • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP के साथ साइन-इन करें.
    • जांच पूरी करने के लिए अपनी जन्मतिथि दर्ज करें और आगे बढ़ें.
    • "अपने संबंध" में से अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट चुनें.
    • 'नॉमिनी के विवरण' सेक्शन के नीचे 'नॉमिनी जोड़ें' या 'नॉमिनी बदलें' विकल्प पर क्लिक करें.
    • अपने नॉमिनी के विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि और पता दर्ज करें. अगर आपका नॉमिनी नाबालिग है (उसकी आयु 18 वर्ष से कम है), तो आपसे अभिभावक की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा.
    • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से अपने विवरण को सत्यापित करें.

    आप नीचे दिए गए 'अपनी FD नॉमिनी के विवरण मैनेज करें' टेक्स्ट पर क्लिक करके भी अपने नॉमिनी के विवरण अपडेट कर सकते हैं. फिर, अपनी FD चुनें और 'नॉमिनी विवरण' सेक्शन के नीचे 'नॉमिनी जोड़ें' या 'नॉमिनी बदलें' विकल्प पर क्लिक करें. ज़रूरी विवरण दर्ज करें और आगे बढ़ें.

    अगर आपकी FD में जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाता है. हालांकि, केवल FD के केवल प्राथमिक अकाउंट होल्डर ही रिन्यूअल से जुड़े बदलाव की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

    फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में नॉमिनी की भूमिका

    फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में नॉमिनी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि डिपॉजिटर की मृत्यु की स्थिति में उनके एसेट को आसानी से ट्रांसफर किया जाए. नॉमिनी, डिपॉजिटर की मृत्यु पर फिक्स्ड डिपॉज़िट की आय प्राप्त करने के लिए अकाउंट होल्डर द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है. यह पद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एसेट ट्रांसफर में शामिल अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे कि वसीयत या कानूनी उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट प्राप्त करना आदि को दूर करता है. नॉमिनी नियुक्त करके, डिपॉजिटर यह सुनिश्चित करता है कि फंड जल्दी और कुशलतापूर्वक अपने अभिप्रेत प्राप्तकर्ता को पास किए जाएं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नॉमिनी को फंड प्राप्त होता है, लेकिन वे एक कस्टोडियन के रूप में ऐसा करते हैं और हो सकता है कि वह एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी न हो. इसलिए, नॉमिनी की भूमिका ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना है, लेकिन एसेट का अंतिम वितरण अभी भी कानूनी उत्तराधिकार कानूनों के अधीन हो सकता है.

    अपनी FD के नॉमिनी के विवरण मैनेज करें

  • आप हमारे ग्राहक पोर्टल पर जाकर अपनी FD से जुड़े अन्य विवरण जैसे मेच्योरिटी की तारीख, ब्याज दर और अन्य जानकारी भी देख सकते हैं.

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सामान्य प्रश्न

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो FD का क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनका फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) नामित व्यक्ति या कानूनी वारिसों को ट्रांसफर किया जाता है. बैंक को आमतौर पर फंड जारी करने से पहले मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. अगर कोई नॉमिनी निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो कानूनी वारिस को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से डिपॉज़िट का क्लेम करना होगा.

क्या नॉमिनी को पैसा मिलेगा?

हां, नॉमिनी अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर फिक्स्ड डिपॉज़िट की आय प्राप्त करने के हकदार हैं. नॉमिनी कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है, जिससे फंड का तुरंत ट्रांसफर सुनिश्चित होता है. लेकिन, नॉमिनी अनिवार्य रूप से कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है और उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार फंड वितरित करने की आवश्यकता हो सकती है.

क्या नॉमिनी मृत्यु के बाद बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं?

नॉमिनी, मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करने के बाद, फिक्स्ड डिपॉज़िट सहित मृतक के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. बैंक नॉमिनी को फंड जारी करेगा, जो मृतक की इच्छाओं और कानूनी उत्तराधिकार नियमों के अनुसार पैसे के प्रबंधन या वितरण के लिए जिम्मेदार है.

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