PPF स्कीम क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम, सरकार द्वारा समर्थित लॉन्ग-टर्म सेविंग और निवेश की पहल है. इसे लोगों को व्यवस्थित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा शुरू की गई यह स्कीम भारतीय निवासियों के लिए निवेश का सुरक्षित और टैक्स बचाने में फायदेमंद तरीका उपलब्ध कराती है.
नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट क्या है?
नाबालिगों के लिए PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) अकाउंट एक सेविंग स्कीम है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक नाबालिग की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं. इससे नाबालिग बच्चे की भविष्य की ज़रूरतों के लिए लॉन्ग-टर्म सेविंग कॉर्पस बनाने में मदद मिलती है.
नाबालिग के लिए PPF अकाउंट केवल उनके असल या कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है और यह स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है.
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नाबालिगों के लिए PPF आयु सीमा
भारत में PPF अकाउंट खोलने के लिए कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है. यहां तक कि शिशुओं के भी PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं, जिन्हें अभिभावक द्वारा तब तक मैनेज किया जा सकता है, जब तक कि उनकी उम्र 18 वर्ष न हो जाए. वयस्क होने के बाद, नाबालिग अपने अकाउंट का पूरा नियंत्रण ले सकता है.