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25 मई 2021

प्रॉपर्टी पर लोन पर टैक्स लाभ

नौकरी पेशा और स्व-व्यवसायी दोनों प्रोफेशनल प्रॉपर्टी पर लोन का लाभ उठा सकते हैं. व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड उधार लेने के लिए आवासीय या कमर्शियल प्रॉपर्टी को कोलैटरल के रूप में गिरवी रख सकते हैं. उदाहरण के लिए, बजाज फिनसर्व का प्रॉपर्टी पर लोन नौकरीपेशा लोगों के लिए अधिकतम ₹ 10.50 करोड़ तक की लोन राशि प्रदान करता है.

सिक्योर्ड लोन होने के कारण, प्रॉपर्टी पर लोन अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में  आकर्षकप्रॉपर्टी पर लोन की ब्याज दरें प्रदान करता है. ये लंबी पुनर्भुगतान अवधि के साथ लंबे समय के लिए कमिटमेंट होता है. उदाहरण के लिए, बजाज फिनसर्व 15 साल तक की अवधि के साथ प्रॉपर्टी पर लोन प्रदान करता है.

इन्हें भी पढ़े: प्रॉपर्टी पर लोन की फीस और शुल्क: जानकारी

सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स लाभ

जब आप घर खरीदने, निर्माण के उद्देश्य से, अपने मौजूदा घर को रिनोवेट करने या मरम्मत करने के लिए लोन लेते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत इस लोन के ब्याज पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

1. सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ब्याज कटौती:

अगर लोन स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी (यानी, व्यक्ति और परिवार घर में रहता है) के लिए लिया जाता है, तो अधिकतम छूट प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹ 2 लाख तक है.

2. किराये पर दी गई या किराए पर माने जाने वाली प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ब्याज में कटौती:

अगर प्रॉपर्टी सेल्फ-ऑक्यूपाइड नहीं है (यानी किराये पर दी गई है या किराये पर माने जाने वाली है), तो ब्याज कटौती पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है. फाइनेंशियल वर्ष के दौरान होम लोन पर भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज को कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है.

3. किफायती हाउसिंग के लिए अतिरिक्त कटौती:

किफायती घर की खरीद के लिए लिए गए लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है. यह कटौती फाइनेंशियल वर्ष 2019-20 से उपलब्ध है.

4. कटौती की शर्तें:

  • लोन आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद या निर्माण के उद्देश्य से लिया जाना चाहिए.
  • उस फाइनेंशियल वर्ष के अंत से, जिसमें लोन लिया गया था, निर्माण या अधिग्रहण को 5 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

नीचे दी गई परिस्थितियों में कोई टैक्स छूट प्रदान नहीं की जाएगी

अगर आप प्रॉपर्टी पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इस राशि का उपयोग शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल जैसे उद्देश्यों के लिए करते हैं - तो इन्हें टैक्स छूट के तहत कवर नहीं किया जाएगा.

इन परिस्थितियों में वो स्थितियां शामिल हैं, जहां लोन राशि का उपयोग शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल जैसे उद्देश्यों के लिए किया गया है. यहां इनका विवरण दिया गया है:

1. गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए लोन का उपयोग:

अगर आप शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल खर्चों जैसे गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए पैसे का उपयोग करने के इरादे से प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तो ऐसे लोन पर भुगतान किया गया ब्याज टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हो सकता है.

2. अयोग्य खर्च:

प्रॉपर्टी पर लोन के ज़रिए शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल से संबंधित कुछ खर्च, टैक्स लाभ के योग्य नहीं माने जाते हैं. टैक्स कानून आमतौर पर घर खरीदने, निर्माण या रेनोवेशन जैसे खास उद्देश्यों के लिए कटौती प्रदान करते हैं.

3. योग्य और अयोग्य खर्चों में अंतर करना:

टैक्स कानून आमतौर पर उन खर्चों के बीच अंतर करते हैं जो कटौतियों के लिए योग्य और अयोग्य होते हैं. प्रॉपर्टी पर लोन हाउसिंग से संबंधित उद्देश्यों के लिए टैक्स लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन अयोग्य खर्चों के लिए लोन का उपयोग करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है.

प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स लाभ

प्रॉपर्टी पर लोन आपको अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए फंड देता है; आप लोन लेने के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स छूट का क्लेम भी कर सकते हैं. आप प्रॉपर्टी पर लोन के साथ अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, यहां जानें:

  1. अगर लोन राशि का उपयोग बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो आप प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, भुगतान किए गए ब्याज और संबंधित फीस और शुल्क पर लाभों का क्लेम किया जा सकता है. इन भुगतान योग्य राशि को भारतीय इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत बिज़नेस खर्चों के रूप में क्लेम किया जा सकता है.
  2. अगर नौकरी पेशा व्यक्ति लोन राशि का उपयोग किसी अन्य आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद के लिए करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(B) के तहत लाभ का क्लेम प्राप्त कर सकते हैं. अधिकतम कटौती ₹2 लाख है. हालांकि, आपको लाभ केवल तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 24(B) के तहत लोन राशि और उसके अंतिम उपयोग के बीच सफलतापूर्वक संबध दिखा पाएंगे.
  3. अगर आप मॉरगेज प्रॉपर्टी को बदलने के लिए लोन राशि का उपयोग कर रहे हैं, तो आप टैक्स लाभ का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
  4. सेक्शन 37(1) और सेक्शन 24(बी) दोनों आपको केवल भुगतान किए गए ब्याज पर कटौतियों का क्लेम करने में सक्षम बनाता है, न कि चुकाए गए मूलधन पर.
  5. अगर उधार ली गई राशि का उपयोग शादी, शिक्षा, छुट्टी आदि जैसे निजी खर्चों के लिए किया जाता है, तो आप टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
  6. होम लोन के विपरीत, आप सेक्शन 80C के तहत प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के तहत, कोई व्यक्ति केवल पूरी तरह से निर्मित रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर छूट का क्लेम कर सकता है.

इस प्रकार, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए राशि प्रदान करने के अलावा प्रॉपर्टी पर लोन आपको टैक्स पर बचत करने में भी मदद करता है.

इन्हें भी पढ़े: प्रॉपर्टी पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करें: संपूर्ण गाइड

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*नियम व शर्तें लागू

सामान्य प्रश्न

क्या मुझे प्रॉपर्टी पर लोन पर टैक्स लाभ मिल सकता है?

आप प्रॉपर्टी पर लोन (LAP) पर संभावित रूप से टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ये लाभ मुख्य रूप से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर लागू होते हैं. सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम कटौती वार्षिक ₹2 लाख है, जिसमें किराए पर दी गई या किराए पर माने जाने वाली प्रॉपर्टी के लिए कोई अधिकतम लिमिट नहीं है. पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सेक्शन 80EE के तहत अतिरिक्त कटौती मिल सकती है. मूल राशि पर टैक्स लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं, और विशिष्ट नियम और योग्यता की शर्तें बदल सकती हैं, इसलिए सटीक मार्गदर्शन के लिए टैक्स सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.

क्या हमें प्लॉट लोन पर टैक्स लाभ मिल सकता है?

प्लॉट लोन पर टैक्स लाभ आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं. ये लाभ मुख्य रूप से आवासीय प्रॉपर्टी के लिए होम लोन पर लागू होते हैं. प्लॉट लोन पर ब्याज और मूल भुगतान आमतौर पर टैक्स कटौती के लिए योग्य नहीं होते हैं. अगर आप भविष्य में उस प्लॉट पर एक आवासीय प्रॉपर्टी बनाने की योजना बनाते हैं, तो आप होम कंस्ट्रक्शन लोन से संबंधित टैक्स लाभ के लिए योग्य हो सकते हैं. टैक्स कानून समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए विशेष मार्गदर्शन के लिए टैक्स सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.

क्या घर पर कब्जे से पहले होम लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम किया जा सकता है?

आप कब्जे से पहले होम लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं. प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान भुगतान किए गए ब्याज को पांच वर्षों तक की कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है. कब्ज़ा लेने के बाद, आप चुकाए गए पूरे ब्याज का क्लेम कर सकते हैं. मूलधन पुनर्भुगतान कटौती केवल कब्जे के बाद ही उपलब्ध है. सही क्लेम के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन और कम्पलीशन सर्टिफिकेट आवश्यक हैं. विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए टैक्स सलाहकार से परामर्श करें.