कार लोन टैक्स लाभ और इसका क्लेम कैसे करें

कार लोन लेते समय आप जिस टैक्स लाभ के लिए योग्य हो सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानें.
कार लोन टैक्स लाभ और इसका क्लेम कैसे करें
3 मिनट
24-February-2024

कार खरीदना कई मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह सुविधाजनक दैनिक यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, परिवार या दोस्तों के साथ बार-बार सड़क यात्रा करने की सुविधा देता है, या शहर में दोस्तों के साथ वीकेंड हैंगआउट करने में मदद करता है. कार लोन ने कार के स्वामित्व को अधिक किफायती बना दिया है, और अब व्यक्ति अपने कार लोन पर टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं.

कार लोन पर इनकम टैक्स लाभ

एजुकेशन और होम लोन की तरह ही, कार लोन कुछ टैक्स लाभों के साथ आते हैं. इनकम टैक्स कानून टैक्सपेयर को कुछ लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए टैक्स कटौती का क्लेम करने की क्षमता प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, होम लोन. कार लोन के मामले में, भुगतान किए गए ब्याज को केवल तभी खर्च माना जाता है जब वाहन किसी बिज़नेस या कमर्शियल उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है. इसलिए, हर कोई कार लोन टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर सकता है.

कार लोन इनकम टैक्स लाभ कौन क्लेम कर सकता है?

नौकरी पेशा कर्मचारी कार लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम नहीं कर सकते हैं. लेकिन, अगर वाहन बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए खरीदा जाता है, तो स्व-व्यवसायी व्यक्ति या बिज़नेस मालिक कार लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं. वे कार के डेप्रिसिएशन पर भी टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं.

कार बीमा पर टैक्स लाभ कैसे काम करते हैं?

कार बीमा पर टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन, अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग करता है, तो इंश्योरेंस को बिज़नेस खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है.

कार लोन टैक्स लाभ का क्लेम कैसे करें?

कार लोन पर टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए, आप बिज़नेस खर्च के रूप में कार लोन पर भुगतान किए गए ब्याज को सूचीबद्ध कर सकते हैं. इसके बाद वे लेंडर से ब्याज सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं, जो लोन पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण देता है. यह ब्याज सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय प्रूफ के रूप में काम करेगा.

जब कार का उपयोग व्यक्तिगत और बिज़नेस दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो ब्याज भुगतान और डेप्रिसिएशन को उस अनुपात में विभाजित किया जा सकता है जिसमें वाहन का उपयोग व्यक्तिगत और बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है. इस तरह, व्यक्ति बिज़नेस के खर्च के रूप में खर्चों का क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स देयता को कम कर सकते हैं.

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इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स लाभ

जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार अब ₹ 1,50,000 तक की टैक्स कटौती प्रदान करती है. यह कटौती इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए लिए गए कार लोन के ब्याज भुगतान पर लागू होती है. यह लाभ इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 80EEB के तहत उपलब्ध है. लेकिन, ये लाभ केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, और यह एक बार का लाभ है.

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार लोन के टैक्स लाभ कार के उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग होते हैं. नौकरी पेशा कर्मचारी टैक्स लाभ का क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कार का उपयोग बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो स्व-व्यवसायी व्यक्ति और बिज़नेस मालिक उन्हें प्राप्त कर सकते. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से व्यक्तियों को टैक्स कटौती मिलती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, आपको इन लाभों का क्लेम करने के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे.

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*नियम व शर्तें लागू

सामान्य प्रश्न

क्या मैं कार खरीदने पर TDS का क्लेम कर सकता/सकती हूं?

नहीं, आप कार खरीदने पर TDS (स्रोत पर काटे गए टैक्स) का क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह लागू नहीं है. TDS कुछ ट्रांज़ैक्शन पर लागू होता है, जैसे सैलरी, ब्याज, किराया आदि, लेकिन कार की खरीद पर नहीं.

क्या कार लोन में रोड टैक्स शामिल है?

यह आपकी योग्यता और आपके संबंधित लेंडर पर निर्भर करता है.