योग्यता की शर्तें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट
भारत के सभी निवासी हमारा सिस्टमेटिक डिपॉज़िट प्लान ले सकते हैं
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राष्ट्रीयता
निवासी भारतीय
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निवेशक का प्रकार
व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक
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आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
पैन और कोई भी KYC डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर ID
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*रजिस्टर्ड KYC के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट प्राप्त किए जा सकते हैं
आप CKYC, OKYC और डिजी लॉकर के माध्यम से भी KYC अपडेट कर सकते हैं
सिस्टमेटिक डिपॉज़िट प्लान में कैसे निवेश करें
सिस्टमेटिक डिपॉज़िट प्लान (SDP) में निवेश करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड
1. हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के लिए इस पेज के शीर्ष पर 'निवेश' पर क्लिक करें.
2. अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपने फोन पर भेजा गया OTP वेरिफाई करें.
3. निवेश राशि भरें, अवधि चुनें, और अपनी पसंद के डिपॉज़िट की संख्या चुनें.
ध्यान दें: आप देख सकते हैं कि आपकी अवधि आपके द्वारा चुने गए डिपॉज़िट की संख्या से अलग होती है. उदाहरण के लिए, अगर आप 24 महीनों की अवधि चुनते हैं, तो आपके पास सिंगल मेच्योरिटी स्कीम के लिए 6 से 11 और मासिक मेच्योरिटी स्कीम के मामले में 6 से 12 के बीच, मासिक डिपॉज़िट की संख्या के रूप में चुनने का विकल्प होता है. ये कॉम्बिनेशन पहले से परिभाषित किए गए हैं.
4. अपनी KYC पूरी करने के लिए अपना पैन कार्ड और जन्मतिथि दर्ज करें.
अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका विवरण पहले से भरा हुआ है. आप इन्हें कन्फर्म कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं.
अगर आप नए ग्राहक हैं, तो आप अपना KYC पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.
5. अपना बैंक विवरण दर्ज करें और अपना ई-मैंडेट पूरा करें.
6. आपको भुगतान पेज पर ले जाया जाएगा. नेटबैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपना एप्लीकेशन पूरा करें.
यह प्रोसेस पूरी होने के बाद, हम आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपके निवेश की स्वीकृति भेजेंगे. आपके ईमेल ID पर इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी भेजी जाएगी.
सामान्य प्रश्न
व्यक्तियों को (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक सहित) निम्नलिखित प्रदान करने की आवश्यकता है-
- हाल ही की एक फोटो
- अगर पैन आवंटित नहीं किया जाता है, तो पैन या फॉर्म 60
- आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट (ओवीडी) की प्रमाणित कॉपी नीचे सूचीबद्ध है:
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र
- मान्य पासपोर्ट
- मान्य ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार नंबर रखने का प्रमाण (जैसा कि UIDAI वेबसाइट, आधार कार्ड से आधार लेटर डाउनलोड किया गया है)*
- राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें ग्राहक का नाम, पता शामिल है
*आधार नंबर के पहले 8 अंक (प्राप्त आधार पत्र/आधार कार्ड की कॉपी पर), को दोबारा या काला किया जाना चाहिए और इसे योग्य नहीं होना चाहिए.
यदि OVD में ग्राहक का वर्तमान पता नहीं है, तो डीम्ड ओवीडी निम्नानुसार हैं-
- यूटिलिटी बिल (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल) जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं है.
- प्रॉपर्टी या नगरपालिका को दिए टैक्स की रसीद
- पेंशन या फैमिली पेंशन भुगतान ऑर्डर.
- योग्य नियोक्ता द्वारा आवास आवंटन का पत्र.