रिटायरमेंट के बाद EPF निकासी ऑनलाइन प्रोसेस

EPF निकासी: रिटायरमेंट के बाद EPF बैलेंस का क्लेम कैसे करें. EPF निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया, नियम पढ़ें, EPF निकासी फॉर्म डाउनलोड करें और EPF निकासी का स्टेटस चेक करें.
रिटायरमेंट के बाद EPF निकासी ऑनलाइन प्रोसेस
3 मिनट
10 फरवरी 2025

एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में इन्वेस्टमेंट, विशेष रूप से रिटायरमेंट के बाद, आपको लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं. नियम बताते हैं कि नियोक्ता का योगदान, कर्मचारी का योगदान और ब्याज राशि सहित पूरी EPF राशि 58 वर्ष की रिटायरमेंट आयु प्राप्त करने के बाद ही निकाली जा सकती है. कुछ परिस्थितियों में रिटायरमेंट की आयु से पहले पैसा निकाला जा सकता है. आपकी EPF मेंबरशिप जारी रहेगी, क्योंकि नियोक्ता का हिस्सा 58 वर्ष की आयु के बाद ही भुगतान किया जाता है. लेकिन आप 57 वर्ष की आयु के बाद अपनी पूरी EPF राशि का 90% निकाल सकते हैं.

मानदंड के अनुसार, कर्मचारी PF अकाउंट में बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% योगदान देता है. नियोक्ता EPS में प्रति माह ₹541 तक का योगदान देता है. 12% (बेसिक पे + डीए) और EPS योगदान का बैलेंस EPF अकाउंट में जोड़ा जाता है. ब्याज की गणना पूरी EPF राशि पर की जाती है.

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EPF निकासी प्रोसेस

लेटेस्ट EPF निकासी नियमों के अनुसार, आपको अपने PF कॉर्पस को आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए अपने नियोक्ता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है. आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म का उपयोग करके epfo मेंबर पोर्टल या UAN पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन PF निकासी का अनुरोध कर सकते हैं.

ऑनलाइन निकासी के लिए अप्लाई करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका UAN ऐक्टिव है और आपके UAN से लिंक मोबाइल नंबर काम कर रहा है. आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN आपके आधार से लिंक है.

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EPF निकासी फॉर्म

पहले, फॉर्म 31, फॉर्म 19, और फॉर्म 10C का उपयोग ऑनलाइन PF निकासी के लिए किया गया था. हाल ही में, इन तीन फॉर्म को सिंगल पेज कंपोजिट क्लेम फॉर्म द्वारा बदल दिया गया है. आप प्रोसेसिंग के लिए इस फॉर्म को स्व-प्रमाणित कर सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद अपने EPF को निकालने के बारे में जानने लायक बातें

  • आसान निकासी प्रोसेस के लिए, सुनिश्चित करें कि आपके सभी PF अकाउंट एक में मर्ज हो जाएं ताकि सभी EPF बैलेंस कैलकुलेशन के लिए जोड़े जाएं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) ने एक 'कॉम्पोजिट फॉर्म' लॉन्च किया है जिसका उपयोग निकासी, ट्रांसफर, एडवांस और अन्य के लिए किया जा सकता है. आप इन्हें ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं.
  • पिछले नियोक्ता से वर्तमान में ट्रांसफर को बिना किसी विफलता के प्रोसेस किया जाना चाहिए, ताकि निकासी को आसान बनाया जा सके. इसके अलावा, जब आप अपनी नौकरी बदल देते हैं, तो आपको बुनियादी विवरण, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पिछले PF नंबर के साथ नए नियोक्ता को कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म (एफ-11) सबमिट करना होगा.
  • वर्तमान नियोक्ता नियोक्ता के पोर्टल में जानकारी दर्ज करता है. अगर UAN आधार और बैंक विवरण से लिंक है, तो पिछले नियोक्ता द्वारा सत्यापित होने के बाद ऑटो-ट्रांसफर होता है. वर्तमान नियोक्ता द्वारा पहला योगदान होने के बाद वास्तविक ट्रांसफर को प्रोसेस किया जाता है. ऑफलाइन ट्रांसफर प्रोसेस के लिए, फॉर्म 13 की आवश्यकता होगी.
  • रिटायरमेंट के बाद EPF बैलेंस पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है.

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EPF निकासी नियम

अगर आप अपना EPF निकालना चाहते हैं, तो यहां कुछ नियम दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए:

58 वर्ष की आयु के बाद EPF बैलेंस और पूर्ण पेंशन निकालें

58 वर्ष की आयु के बाद, आप पूरी EPF राशि के साथ-साथ पेंशन भी निकाल सकते हैं. अपनी पूरी पेंशन का क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा और सबमिट करना होगा.

कम से कम 10 वर्ष की सेवा के साथ 50-58 वर्ष की आयु के बीच पेंशन निकासी

अगर आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो भी 58 वर्ष की आयु से पहले EPS की राशि नहीं निकाली जा सकती है. लेकिन, अगर आपकी आयु 50-58 वर्ष के बीच है, तो आप कम पेंशन का क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए, आपको फॉर्म 10D और कंपोजिट क्लेम फॉर्म की आवश्यकता है.

अगर सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है, तो EPF और EPS की निकासी

अगर आपकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, तो EPF बैलेंस और EPS राशि दोनों का भुगतान आपको किया जाएगा. इसका लाभ उठाने के लिए, आपको कम्पोजिट क्लेम फॉर्म में 'पेंशन निकासी' का विकल्प चेक करना होगा. चाहे यह पूरी हो या आंशिक EPF हो और EPS निकासी हो, आप इसे UAN पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं.

अगर आपके पास UAN है, तो आप 'कॉम्पोजिट क्लेम' फॉर्म भरकर आधार कार्ड के बिना पैसे निकाल सकते हैं. अगर सेवा की कुल अवधि 5 वर्ष से कम है, तो आपको Form15GH / H की दो कॉपी के साथ अपना पैन विवरण सबमिट करना होगा. आप UAN की अनुपस्थिति में केवल PF नंबर का उल्लेख कर सकते हैं.

मैं रिटायरमेंट के एक वर्ष से पहले कितनी राशि निकाल सकता/सकती हूं?

रिटायरमेंट की शुरुआती आयु 55 वर्ष निर्धारित होने के कारण, व्यक्ति 54 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद, अपने रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले, अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) बैलेंस का 90% तक निकासी करने के लिए योग्य हैं.

पूरी EPF राशि निकालने के लिए रिटायरमेंट की आयु क्या है?

पूरी EPF राशि निकालने के लिए रिटायरमेंट की आयु 55 वर्ष है.

PF निकासी की आवश्यकताएं क्या हैं?

  1. आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) ऐक्टिव है, और UAN को ऐक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर चालू रहता है.
  2. आपका UAN आधार, पैन, बैंक अकाउंट की जानकारी और संबंधित IFSC कोड सहित आपके KYC विवरण से लिंक हो गया है.

जब इन पूर्व आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो आपके पूर्व नियोक्ता को आपके निकासी अनुरोध का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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