फर्स्ट-पार्टी कार बीमा के लाभ
फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस की विशेषताएं और लाभ इस प्रकार हैं.
कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज
फर्स्ट-पार्टी कार बीमा व्यापक कवरेज प्रदान करता है जिसमें कई कारणों से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज शामिल है. इस कार बीमा पॉलिसी में दुर्घटनाओं, चोरी, बाढ़, भूकंप, आग, दंगे, विध्वंस आदि के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं.
Personal Accident Cover
पर्सनल एक्सीडेंट कवर दुर्घटनाओं के कारण इलाज के लिए किए गए मेडिकल खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करता है. यह एक्सीडेंटल डेथ या विकलांगता को कवर करता है. आपको ₹ 15 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है. कुछ कार बीमा पॉलिसी कार में यात्रा करते समय दुर्घटना में घायल यात्रियों को भी कवर करती हैं.
ऐड-ऑन कवर
फर्स्ट-पार्टी कार बीमा के साथ, आपके पास ऐड-ऑन कवर का लाभ उठाने की सुविधा है. ये ऐड-ऑन कवर आपकी बेसिक पॉलिसी को बेहतर बनाते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है और आमतौर पर बेसिक प्लान के तहत वाहनों के पार्ट्स को कवर नहीं किया जाता है. आप इंजन प्रोटेक्शन, एक्सेसरीज़ कवर, कंज्यूमेबल कवर आदि जैसे ऐड-ऑन कवर का लाभ उठा सकते हैं.
नो क्लेम बोनस (NCB)
आपको NCB का लाभ भी मिलता है. अगर आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो आपको बोनस मिलता है. अगर आप क्लेम-फ्री वर्ष रिकॉर्ड करते हैं, तो आप पांच वर्षों में 50% तक NCB जमा कर सकते हैं. आप कार बीमा पॉलिसी को रिन्यू करते समय प्रीमियम की लागत को कम करने के लिए बाद में इस बोनस का उपयोग कर सकते हैं.
आप यहां नो क्लेम बोनस की गणना कैसे करें चेक कर सकते हैं.
फर्स्ट-पार्टी और थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस में अंतर
फर्स्ट-पार्टी कार बीमा और थर्ड-पार्टी कार बीमा के बीच के अंतर पर एक नज़र डालें.
पैरामीटर
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फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस
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थर्ड-पार्टी कार बीमा
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कवरेज
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फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस प्राकृतिक आपदाओं, मानव-निर्मित गतिविधियों या दुर्घटनाओं के कारण आपके खुद के वाहन को होने वाले नुकसान को कवर करता है.
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थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस केवल थर्ड पार्टी के वाहन या प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को कवर करता है, यहां तक कि उन्हें लगी चोटों को भी कवर करता है.
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Personal Accident Cover
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₹15 लाख तक प्रदान किया जाता है.
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थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पर उपलब्ध नहीं है.
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प्रीमियम
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फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम अधिक होता है क्योंकि यह व्यापक कवरेज प्रदान करता है.
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थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में IRDAI द्वारा निर्धारित एक स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है.
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अनिवार्य
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नहीं, यह वैकल्पिक है.
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हां, मोटर वाहन अधिनियम में कार मालिकों के पास भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए थर्ड-पार्टी कार बीमा होना अनिवार्य है.
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ऐड-ऑन कवर
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उपलब्ध
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उपलब्ध नहीं है
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फर्स्ट-पार्टी कार इंश्योरेंस कैसे खरीदें/रिन्यू करें?
आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल पर आसानी से कार बीमा ऑनलाइन खरीद सकते हैं.
चरण 1
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने के लिए इस पेज पर मौजूद 'कीमत जानें' बटन पर क्लिक करें.
चरण 2
वाहन का प्रकार, कार रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और रेजिडेंशियल पिन कोड दर्ज करें. नियम और शर्तें चेक करें और नीचे दिए गए 'कोटेशन प्राप्त करें' बटन पर क्लिक करें.
चरण 3
संबंधित कार बीमा पॉलिसी की लिस्ट प्राप्त करने के लिए IDV, NCB वैल्यू, ऐड-ऑन कवर और प्लान का प्रकार चुनें. आपको अपनी वर्तमान पॉलिसी की समाप्ति तारीख यहां अपडेट करनी होगी.
चरण 4
कार बीमा पॉलिसी चुनने के लिए 'अभी खरीदें' बटन पर क्लिक करें. आपको RTO द्वारा अनिवार्य ओनर-ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर जोड़ना होगा. आगे बढ़ने के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
चरण 5
वाहन रजिस्ट्रेशन की तारीख और पिछली पॉलिसी का प्रकार (कॉम्प्रिहेंसिव कार बीमा/थर्ड-पार्टी) कन्फर्म करें. 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
चरण 6
वाहन मालिक का नाम, जन्मतिथि, रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें. इसके अलावा, वाहन के इंजन और चेसिस नंबर (RC के अनुसार) और पिछले फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस का विवरण दर्ज करें.
चरण 7
अपने पहले भरे गए विवरण को रिव्यू करें और अपने पसंदीदा ऑनलाइन भुगतान माध्यम से भुगतान करें. आप पॉलिसी खरीदने के लिए नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.
फर्स्ट-पार्टी कार इंश्योरेंस के तहत क्लेम कैसे फाइल करें?
आप कैशलेस और रीइम्बर्समेंट, दो तरीकों से क्लेम सेटलमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं. फर्स्ट-पार्टी कार बीमा के तहत क्लेम कैसे फाइल करें, इस बारे में चरण-दर-चरण गाइड यहां दी गई है:
चरण 1: बीमा प्रदाता को सूचित करें
आपको पहली बात यह है कि घटना के बारे में अपने बीमा प्रदाता को सूचित करें और क्लेम फाइल करें. आप इसे ऑनलाइन या नज़दीकी शाखा ऑफिस में जाकर कर सकते हैं.
चरण 2: विवरण प्रदान करें
बीमा प्रदाता को सूचित करने के बाद, घटना की तारीख, समय, लोकेशन और विवरण जैसे सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें. अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे सभी संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच करें.
चरण 3: मूल्यांकन
इंश्योरेंस प्रदाता आपके क्लेम का मूल्यांकन करेगा और आपके द्वारा सबमिट किए गए सभी विवरणों को वेरिफाई करेगा.
चरण 4: कैशलेस या रीइम्बर्समेंट सेटलमेंट
इंश्योरेंस प्रदाता आपको दो विकल्प प्रदान करेगा - कैशलेस क्लेम सेटलमेंट या रीइम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट. कैशलेस क्लेम सेटलमेंट वह है जहां इंश्योरेंस प्रदाता सीधे गैरेज को मरम्मत की लागत का भुगतान करता है. रीइम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट वह होता है, जिसमें पॉलिसीधारक को गैरेज का भुगतान करने के बाद मरम्मत की लागत का रीइम्बर्समेंट मिलता है