एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस (ESIC) स्कीम अपने लाभार्थियों को पेहचान कार्ड के रूप में भी जाना जाने वाला ESI कार्ड प्रदान करती है, जो सभी ESI नेटवर्क डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स में हेल्थकेयर सेवाएं का एक्सेस प्रदान करती है. इस कार्ड में कर्मचारी का व्यापक विवरण होता है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रशासित, यह योजना, श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत ESI अधिनियम, 1948 के अनुसार मेडिकल एमरजेंसी से श्रमिकों की सुरक्षा करने वाली 10 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फर्मों के लिए अनिवार्य है.
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एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम: एक ओवरव्यू
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में शामिल कर्मचारी राज्य बीमा योजना, एक व्यापक सामाजिक बीमा तंत्र के रूप में कार्य करती है. इसका प्राथमिक उद्देश्य बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोज़गार से संबंधित मृत्यु के प्रतिकूल प्रभावों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' की सुरक्षा करना है. इसके अलावा, यह बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को मेडिकल केयर प्रदान करता है. यह स्कीम कारखानों, सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, समाचारपत्रों, दुकानों और शैक्षिक/चिकित्सा संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों पर लागू है, जो दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं.
ESI स्कीम के तहत प्रदान किए जाने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- सिकनेस बेनिफिट
- विकलांगता लाभ
- आश्रितों का लाभ
- मैटरनिटी लाभ
- मेडिकल लाभ
उल्लिखित लाभों के अलावा, लाभार्थियों को कन्फाइनमेंट के खर्च, अंतिम संस्कार के खर्च, व्यावसायिक और भौतिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता (RGSKY) और कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए भी सहायता मिलती है.
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