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11 अप्रैल 2023

जॉइंट होम लोन क्या है?

जॉइंट होम लोन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा लिया जाने वाला मॉरगेज है, जो आमतौर पर प्रॉपर्टी के सह-मालिक, घर की खरीद को फाइनेंस करने के लिए लिया जाता है. आमतौर पर, पति/पत्नी एक साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन माता-पिता और बच्चे या भाई-बहन जैसे अन्य कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. जॉइंट होम लोन में, सभी एप्लीकेंट लोन का पुनर्भुगतान करने की ज़िम्मेदारी शेयर करते हैं. लाभों में संयुक्त आय के कारण अधिक लोन योग्यता और प्रत्येक सह-उधारकर्ता के लिए संभावित टैक्स लाभ शामिल हैं. लेकिन, सभी पार्टियां लोन के लिए समान रूप से उत्तरदायी होती हैं, और डिफॉल्ट होने पर सभी शामिल क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकते हैं.

जॉइंट होम लोन टैक्स लाभ

घर खरीदते समय, इसे फाइनेंस करने के सबसे आम तरीकों में से एक जॉइंट होम लोन है. जॉइंट होम लोन तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेते हैं. यह न केवल व्यक्तिगत रूप से बड़ी लोन राशि का भुगतान करने का बोझ कम करता है, बल्कि इसपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C, 80EE, और सेक्शन 24(b) के तहत कई टैक्स लाभ भी मिलते है.

जॉइंट होम लोन टैक्स लाभ का क्लेम करने से पहले उन शर्तों को पूरा करना होगा

भारत में जॉइंट होम लोन टैक्स लाभ का दावा करने से पहले, कुछ शर्तों को पूरी करना आवश्यक है. सबसे पहले, सभी सह-उधारकर्ता प्रॉपर्टी के सह-मालिक होने चाहिए. दूसरा, टैक्स लाभ का दावा प्रत्येक सह-उधारकर्ता के स्वामित्व वाले हिस्से के अनुपात में किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सह-उधारकर्ता को टैक्स लाभ का दावा करते समय अपने पैन कार्ड का विवरण देना चाहिए. क्लेम को पुष्ट करने के लिए उचित डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है, जिसमें लोन एग्रीमेंट और स्वामित्व डॉक्यूमेंट शामिल हैं. इन शर्तों का पालन न करने पर टैक्स लाभ से इनकार किया जा सकता है या कानूनी समस्याएं हो सकती हैं.

सेक्शन 80 C के तहत जॉइंट होम लोन पर टैक्स लाभ

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C, किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय से ₹1.5 लाख तक की कटौती की अनुमति देता है. जॉइंट होम लोन के मामले में, दोनों सह-उधारकर्ता ₹1.5 लाख की सीमा तक अलग-अलग कटौती क्लेम कर सकते हैं, जिससे टैक्स लाभ दोगुना हो जाएगा. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट अन्य निवेशों के लिए किए गए भुगतान, जैसे जीवन बीमा प्रीमियम और सार्वजनिक भविष्य निधि योगदान (PPF) को भी कवर करती है.

इसके अलावा, इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, यह कटौती केवल पूरी तरह से विकसित प्रॉपर्टी के लिए मान्य है, और इसे स्व-अधिकृत होना चाहिए. अप्लाई करने से पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि आप इस लाभ के लिए योग्य हैं या नहीं.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के अनुसार कटौती

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24(b) स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी के लिए होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती की अनुमति देता है. प्रत्येक सह-उधारकर्ता जॉइंट होम लोन में इस कटौती का क्लेम कर सकता है. इसका मतलब है कि दोनों सह-उधारकर्ता लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर प्रति वर्ष अधिकतम ₹2 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स कटौती का क्लेम प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता दोनों द्वारा लोन में उनके हिस्से के अनुपात में किया जा सकता है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कटौती केवल EMI के ब्याज घटक पर उपलब्ध है, न कि मूल घटक पर. इसके अतिरिक्त, जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जाता है, वह टैक्स कटौती के लिए योग्य होने के लिए सह-उधारकर्ताओं द्वारा स्वयं अधिगृहीत होनी चाहिए. अगर प्रॉपर्टी किराये पर दी गई है, तो आप बिना किसी ऊपरी सीमा के वास्तविक वैल्यू का क्लेम कर सकते हैं.

हालांकि, यह कटौती तभी मान्य होगी जब घर का निर्माण लोन की शुरुआत की तारीख से पांच साल के भीतर पूरा हो जाए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो भुगतान सालाना ₹30,000 तक कम कर दिया जाएगा.

सेक्शन 80EE के तहत टैक्स सेविंग

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती प्रदान की जाती है. यह कटौती सेक्शन 24(b) के तहत ₹2 लाख से ज़्यादा है. लेकिन, इस कटौती का क्लेम केवल पहली बार घर खरीदने वाले ही कर सकते हैं. लोन राशि ₹35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम ₹50 लाख होना चाहिए.

जॉइंट होम लोन के मामले में, दोनों सह-उधारकर्ता ₹50,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि वे दोनों पहली बार घर खरीद रहे हो, और लोन राशि और प्रॉपर्टी की वैल्यू निर्धारित लिमिट के तहत आती हो.

उधारकर्ता विभिन्न तरीकों से जॉइंट होम लोन से लाभ उठा सकते हैं. जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना ज़रूरी है.

सह-आवेदकों के पास नौकरी और नियमित आय का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि उन्हें EMI में योगदान देना होता है. इससे होम लोन पर सबसे बेहतर ब्याज दर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, सह-आवेदकों के आय के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय के अनुसार प्रोपर्टी के स्वामित्व को बांटना समझदारी है. सह-उधारकर्ताओं के पास अलग-अलग जीवन बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए. इससे एक आवेदक की मृत्यु होने पर सेकेंड पार्टी पर भार कम होता है.

**यह कटौती केवल तभी लागू होती है जब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं. इन लाभों को 1 अप्रैल, 2023 से नई टैक्स व्यवस्था से बाहर रखा गया है.

होम लोन टैक्स लाभ की योग्यता

सेक्शन

टैक्स कटौती का प्रकार

अधिकतम कटौती (₹)

सेक्शन 80सी

मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स कटौती

₹ 1,50,000 तक

सेक्शन 24B

भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स कटौती

₹ 2,00,000 तक

सेक्शन 26 सेक्शन 24 के साथ पढ़ें

जॉइंट ओनर्स के लिए होम लोन पर टैक्स कटौती

सह-उधारकर्ता प्रत्येक संयुक्त उधारकर्ताओं के लिए क्रमशः ₹ 2,00,000 तक

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सामान्य प्रश्न

क्या सह-आवेदक टैक्स लाभ क्लेम कर सकता है?

हां, भारत में जॉइंट होम लोन का प्रत्येक सह-आवेदक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 और 80C के तहत ब्याज और मूलधन पर व्यक्तिगत टैक्स लाभ क्लेम कर सकते हैं. लाभ संयुक्त स्वामित्व और उचित डॉक्यूमेंटेशन जैसी शर्तों के अधीन हैं.

क्या दोनों पति-पत्नी होम लोन ब्याज कटौती का क्लेम कर सकते हैं?

हां, दोनों पति-पत्नी भारत में टैक्स भरते समय होम लोन ब्याज कटौती का क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि वे संपत्ति के संयुक्त मालिक हो और होम लोन के लिए सह-उधारकर्ता हो. प्रत्येक सह-मालिक और सह-उधारकर्ता इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर व्यक्तिगत रूप से कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

क्या होम लोन प्रोटेक्शन बीमा टैक्स लाभ प्रदान करता है?

हां, होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए योग्य हैं. भुगतान किए गए प्रीमियम को कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है, जिससे आपकी टैक्स योग्य आय कम हो जाती है, लेकिन यह सेक्शन 80C के तहत ₹ 1.5 लाख की कुल लिमिट के अधीन है.

हाउसिंग लोन पर टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए कौन योग्य है?

केवल वे व्यक्ति जो प्रॉपर्टी के सह-मालिक हैं और होम लोन के सह-उधारकर्ता हैं, हाउसिंग लोन पर टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए योग्य हैं. प्रत्येक सह-उधारकर्ता सेक्शन 80C के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती और सेक्शन 24(b) के तहत निर्दिष्ट लिमिट तक ब्याज भुगतान का क्लेम कर सकता है.

अगर मैंने घर का निर्माण किया और कुछ सालों के बाद इसे बेच दिया, तो क्या मुझे टैक्स कटौती के क्लेम का लाभ मिल सकता है?

हां, आप सेक्शन 24(b) के तहत कंस्ट्रक्शन अवधि के दौरान भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, इन लाभों को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर्टी को उस फाइनेंशियल वर्ष के अंत से पांच वर्षों के भीतर बेचना चाहिए, जिसमें निर्माण पूरा हो गया है.

होम लोन पर अधिकतम टैक्स लाभ क्या है?

होम लोन पर अधिकतम टैक्स लाभ में सेक्शन 80C के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर ₹ 1.5 लाख तक की कटौती और सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज पुनर्भुगतान पर ₹ 2 लाख तक की कटौती शामिल है. पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सेक्शन 80ईई या सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हो सकते हैं.

मैं जॉइंट प्रॉपर्टी पर टैक्स कैसे बचाऊं?

जॉइंट प्रॉपर्टी पर टैक्स बचाने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि सभी सह-मालिक भी होम लोन पर सह-उधारकर्ता हैं. प्रत्येक सह-उधारकर्ता सेक्शन 80C के तहत मूलधन पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकता है और सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज भुगतान कर सकता है, अगर प्रॉपर्टी स्व-व्यवसायी है, तो संभावित टैक्स लाभ को दोगुना कर सकता है.

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